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शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने पर कितनी मिलती है सजा? ये है कानून

Physical Relation On False Promise Of Marriage: शादी का झांसा देकर या झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर कितनी सजा हो सकती है. क्या कहता है  कानून इस मामले को लेकर चलिए आपको बताते हैं.

Physical Relation On False Promise Of Marriage: पिछले कुछ समय से इस तरह के बहुत से मामले देखने को मिल रहे हैं. जहां शादी के झूठे वादे करके लड़कियों के साथ एक शारीरिक संबंध बनाए गए हैं. आपको बता दें ऐसा करना कानून जुर्म है और अपराधी को इस तरह के मामलों में कड़ी सजा दी जाती है. भारतीय न्याय संहिता के तहत शादी का झांसा देकर या झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर कितनी सजा हो सकती है. क्या कहता है कानून इस मामले को लेकर. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए तो होगी इतनी सजा

आपको बता दें अगर कोई शख्स किसी लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है. यानी बाद में वह उससे शादी नहीं करता उसे छोड़ देता है. तो ऐसा करना कानून अपराध है. आपको बता दें भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 केस में सजा को परिभाषित करती है.

भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 69 के तहत अगर कोई शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है.  और उस शख्स पर अपराध साबित हो जाता है. तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना देना होता है. इस मामले में दोनों ही सजाएं हो सकती है. 

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इन मामलों में भी होगी सजा

आपको बता दें भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 के तहत सिर्फ शादी का झूठा वादा करके ही शारीरिक संबंध बनाने पर सजा को परिभाषित नहीं किया गया है. बल्कि इस सेक्शन के तहत अगर किसी भी महिला के साथ नौकरी का झूठा वादा करके या उसे प्रमोशन का लालच देकर या फिर अपनी पहचान छुपा कर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं.

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तो इन्हें भी इसी अपराध की श्रेणी में रखा गया है. यानी ऐसा करने पर भी उतनी ही सजा का प्रावघान है. जितना कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए तय किया गया है. हालांकि आपको बता दें कोर्ट में आरोप सिद्ध होने के बाद ही सजा हो सकती है. 

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