ITR फाइलिंग के लिए पैन का आधार से लिंक होना जरूरी, मुसीबत में पड़ने से पहले जान लें चेक करने का तरीका
PAN Aadhaar Linking Status: ITR दाखिल करने से पहले आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी ग. चलिए आपको बताते हैं. किस तरह चेक कर सकते हैं आप.

ITR Filling Aadhaar Link To PAN: ITR दाखिल करना सभी के लिए जरूरी होता है. ITR में आपकी कमाई से लेकर टैक्स तक की सारी जानकारी होती है. अगर आप ITR जमा करते हैं. तो इससे आपको लोन लेने में भी आसानी होती है. जैसे-जैसे आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है. जरूरी होता जा रहा है कि ITR भरने से पहले सभी आयकर दाताओं के दस्तावेज कंप्लीट हो.
आपको बता दें ITR फाइलिंग के लिए आपके पैन के साथ आपका आधार लिंक होना जरूरी है. अगर आपके पैन कार्ड से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता. तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि ITR दाखिल करने से पहले आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं किस तरह चेक कर सकते हैं आप.
आधार से लिंक नहीं पैन तो नहीं भर पाएंगे ITR
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आती आ रही है. लेकिन आपको बता दें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी होता है. बिना इन दस्तावेजों के आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. बता दें इनकम टैक्स विभाग की ओर से पहले ही इस बात को जानकारी दे दी जा चुकी है.
जिन भी लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं है. वह लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. आपको बता दें अगर आपके पेन और आधार लिंक नहीं होते हैं. तो आप न सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न बल्कि म्युचुअल फंड, शेयर मार्केट और दूसरी फाइनेंशियल सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसके साथ ही आपका पेन कार्ड भी इनएक्टिव हो सकता है.
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ऐसे करें पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक
अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं. तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपको होम पेज पर देख रहे हैं. 'Link Aadhaar Status' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
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इसके बाद आपको वहां अपना पैन कार्ड नंबर आधार नंबर दर्ज करना होगा. जैसे ही आप सबमिट करते हैं. आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा आपका पैन आधार से लिंक है या फिर नहीं. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.
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