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ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के पास होते हैं ये अधिकार, टीटीई को भी दिलवा सकते हैं सजा

Train Travelling Rules: ट्रेन में सफर के दौरान आपको पता होने चाहिए यह नियम. जो जरूरत के वक्त आपके बहुत काम आ सकते हैं. इतना ही नहीं आप TTE को भी जेल भिजवा सकते हैं.

भारत में रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं. यही वजह है कि ट्रेन को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. लोग रोज़मर्रा के काम से लेकर लंबी यात्राओं तक के लिए ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं. लेकिन ज़्यादातर यात्रियों को ये नहीं पता होता कि सफर के दौरान उनके क्या अधिकार हैं.

कई बार लोग टीटीई या रेलवे स्टाफ के गलत बर्ताव को भी चुपचाप सहन कर लेते हैं. क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि वह इसका विरोध कर सकते हैं या नहीं. दरअसल यात्री कानून के तहत कुछ अहम अधिकार रखते हैं. जिनकी अनदेखी होने पर वह कार्रवाई भी करवा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं ट्रेन सफर में के दौरान यात्रियों के पास क्या-क्या अधिकार होते हैं. 

टीटीई को भिजवा सकते हैं जेल 

अगर आपने ट्रेन की सफर करने के लिए रिजर्वेशन करवाकर वैलिड टिकट बुक की है और आप स्लीपर या एसी कोच में सफर कर रहे हैं. तो टीटीई आपको आपकी सीट से हटा नहीं सकता. न ही वह आपसे गलत तरीके से बात कर सकता है. ऐसा करना गलत है और इसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं. आप 139 पर कॉल करके या रेल मदद ऐप के जरिए इसकी जानकारी दे सकते हैं. 

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अगर टीटीई ने बदतमीजी की या सीट से उठाया. तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर उसे सस्पेंड किया जा सकता है. इतना ही नहीं अगर टीटीई नियमों को तोड़ता है. तो उसे जेल तक भेजा जा सकता है. रेलवे के नियम यात्रियों को पूरा हक देते हैं कि वब अपने साथ गलत होने पर आवाज़ उठा सकें. और शिकायत दर्ज करवा सकें.

इन चीजों की कर सकते हैं शिकायत 

इसके अलावा ट्रेन में सफर करते वक्त अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है. तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. जैसे अगर आपकी सीट टूटी हुई है या खाना खराब मिला है. या फिर कंबल-तकिया गंदा है. तो यह सब रिपोर्ट किया जा सकता है. अगर एसी काम न करे चार्जिंग पॉइंट खराब हो या कोच में बहुत ज्यादा गंदगी हो, तब भी शिकायत करना आपका हक है. 

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इसके अलावा अगर कोई यात्री नियम तोड़ रहा है. जैसे शराब पी रहा हो, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चला रहा हो या गाली-गलौज कर रहा हो. तो उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके लिए आप 139 पर कॉल कर सकते हैं या रेल मदद ऐप का इस्तेमाल करके तुरंत शिकायत भेज सकते हैं. सफर के दौरान जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों को इस्तेमाल जरूर करें. 

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