31 दिसंबर तक पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो हो जाएगा डिएक्टिवेट, यहां देखें पूरा प्रॉसेस
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अगले दिन से इन ऑपरेटिंग हो जाएगा. उसके बाद आप आईटीआर फाइल या वेरीफाई नहीं कर पाएंगे.

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार, जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इन-ऑपरेटिव यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसका सीधा असर आपके इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड और कई फाइनेंशियल कामों पर भी पड़ेगा.
ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट कैसे हो जाएगा और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का पूरा प्रोसेस क्या है.
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक और कब-कब बढ़ चुकी है डेडलाइन?
पैन कार्ड एक 10 अंकों का यूनिक कोड होता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है. इसके जरिए टैक्स विभाग किसी भी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेनदेन, टैक्स पेमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी ट्रैक करता है. वहीं आधार कार्ड सरकार की तरफ से जारी एक यूनिक पहचान संख्या है. दोनों को लिंक करने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है और फर्जी पैन या टैक्स चोरी पर रोक लगती है. वहीं सरकार पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट पहले भी कई बार बढ़ा चुकी है, ताकि लोगों को इसे पूरा करने का समय मिल सके. फिलहाल 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख तय की गई है. इस तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
आधार-पैन लिंक न होने पर क्या हो सकती है समस्याएं?
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड अगले दिन से इन ऑपरेटिंग हो जाएगा. उसके बाद आप आईटीआर फाइल या वेरीफाई नहीं कर पाएंगे. वहीं आपको पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे और Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा. पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर टैक्स कटौती दर भी हाई लेवल पर होगी और पैन लिंक न होने पर शेयर ट्रेडिंग या नई इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकेगी. हालांकि लिंकिंग के बाद आपका पैन दोबारा एक्टिव हो जाएगा. लेकिन इसमें कम से कम 30 दिन का समय लगेगा. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर चाहे वह रजिस्टर हो या नहीं ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग कर सकते हैं. लेकिन असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के निवासी, एनआरआई, 80 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के नागरिक और विदेशी नागरिकों को लिंकिंग से छूट दी गई है.
ऑनलाइन ऐसे करें पैन आधार लिंक
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar पर क्लिक करें.
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.
- इसके बाद Validate पर क्लिक करें.
- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो मोबाइल पर आए ओटीपी को सबमिट करें.
- ओटीपी सबमिट करने के बाद पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा और स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा.
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Source: IOCL
























