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सावधान! बिना PAN कार्ड के अटक जाएंगे ये 5 बड़े काम, आयकर विभाग के कड़े हैं नियम

Pan Card Rules: : भारत में PAN अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि यह अब आपके फाइनेंशियल जीवन का हिस्सा बन चुका है. इनकम टैक्स विभाग ने कई लेनदेन में PAN देना अनिवार्य कर दिया है.

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  • पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन, निवेश और खरीदारी के लिए आवश्यक है.
  • 2 लाख+ लेनदेन, 20 लाख+ संपत्ति खरीद पर पैन अनिवार्य.
  • पैन न देने पर जुर्माना, या फॉर्म 60 भरें.

Pan Card: जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई बड़ी खरीदारी करते हैं, तो PAN Card की आपको जरूरत पड़ती ही है. ज्यादातर लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाना जरूरी है. PAN न देने या गलत PAN देने से काम में देरी हो सकती है, ज्यादा टैक्स कट सकता है, नियमों के पालन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं या ट्रांजैक्शन रिजेक्ट भी हो सकता है.

वित्तीय लेनदेन जिनमें PAN बताना जरूरी

PAN टैक्स से जुड़ी पहचान का एक अहम जरिया है और कई खास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इसे बताना जरूरी होता है. कुछ आम ट्रांजैक्शन जिनमें PAN बताना जरूरी है, वे इस प्रकार हैं:-

  • 20 लाख रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति (immovable property) की खरीद या बिक्री.
  • हर ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपये से ज्यादा का सामान या सर्विस खरीदना या बेचना.
  • हर ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपये से ज्यादा के अनलिस्टेड शेयर बेचना या खरीदना.
  • हर ट्रांजैक्शन में 5 लाख रुपये से ज्यादा की मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदना या बेचना.
  • डीमैट अकाउंट खोलना या सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में खास तरह का निवेश करना.

इनका मकसद टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा कीमत वाले ट्रांजैक्शन पर नजर रखने और उन्हें टैक्सपेयर की बताई गई इनकम और टैक्स प्रोफाइल से जोड़ने में मदद करना है.

पैन कार्ड न होने पर क्या करें?

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप ऊपर दिए गए लेनदने में से कोई एक कर रहे हैं, तो आपको Form 60 भरकर जमा करना होता है. हालांकि, गलत जानकारी देने पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ध्रुवा एडवाइज़र्स के पार्टनर संदीप भल्ला ने कहा, "अगर लेन-देन या उससे होने वाली आय को टैक्सपेयर के इनकम रिटर्न में सही ढंग से नहीं दिखाया जाता है, तो टैक्स विभाग फंड के स्रोत, लेन-देन की प्रकृति या अपनाए गए टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है." उन्होंने आगे कहा, "इस तरह, जहां PAN न बताने से लेन-देन में रुकावट आ सकती है, वहीं रिपोर्ट किए गए फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और टैक्स रिटर्न में बताई गई आय के बीच अंतर होने पर टैक्स अधिकारियों की ओर से स्क्रूटनी या नोटिस मिल सकता है."

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अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.

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