NPS वात्सल्य के नियम बदले, अब इन दो कामों के लिए निकाल सकेंगे पैसे
NPS Vatsalya: बच्चों के लिए चल रही NPS वात्सल्य योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब इस स्कीम से पैसे निकालने के नियम बदले गए हैं. निवेश करने वालों के लिए यह अपडेट जानना जरूरी है.

NPS Vatsalya: अगर आपने अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए NPS वात्सल्य योजना में निवेश किया है या इसकी तैयारी कर रहे हैं. तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS वात्सल्य को लेकर नई गाइडलाइंस 2025 जारी कर दी हैं. इन नियमों का मकसद बच्चों के लिए निवेश को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जरूरत के वक्त ज्यादा काम का बनाना है.
यह नए नियम सितंबर 2024 में आए पुराने निर्देशों की जगह लेंगे और जैसे ही सिस्टम पूरी तरह तैयार होगा. इन्हें लागू कर दिया जाएगा. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इस स्कीम से बीच में पैसा निकालने को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है. यानी माता पिता अब पहले से बेहतर तरीके से अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे. जान लें जरूरी अप़डेट.
NPS वात्सल्य में मिलेगी यह सुविधा
दिसंबर 2025 में हुए बदलावों के बाद NPS वात्सल्य को अब खास मकसद वाली स्कीम का दर्जा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि PFRDA को इस स्कीम के लिए अलग नियम बनाने का अधिकार मिल गया है. अब बच्चों के खाते से बीच में पैसा निकालने की पूरी रूपरेखा तय कर दी गई है. खाता खुलने के कम से कम तीन साल बाद कुछ खास जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की जा सकेगी.
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इसमें बच्चे की पढ़ाई से जुड़े बड़े खर्च, गंभीर बीमारियों का इलाज और 75 प्रतिशत से ज्यादा की स्थायी विकलांगता जैसे मामले शामिल होंगे. यानी अब यह स्कीम सिर्फ भविष्य के लिए सेविंग तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि मुश्किल समय में फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकेगी.
कितनी रकम निकाल सकेंगे?
योजना नए नियमों के मुताबिक आप कुल जमा रकम का अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा ही निकाल सकेंगे. इसमें ब्याज से बनी रकम शामिल नहीं होगी. इसके अलावा 18 साल की उम्र से पहले और बाद में कितनी बार निकासी की जा सकती है, इसकी भी लिमिट तय की गई है. गाइडलाइंस में यह भी साफ किया गया है कि बच्चे के 18 साल पूरे होने के बाद अकाउंट के साथ क्या ऑप्शन मिलेंगे. अकाउंट को तीन साल तक NPS वात्सल्य में जारी रखा जा सकता है.
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जिसके लिए नया KYC और नॉमिनेशन जरूरी होगा. चाहें तो अकाउंट को NPS ऑल सिटिजन मॉडल में शिफ्ट किया जा सकता है. इस सिचुएशन में कुल कॉर्पस का 80 प्रतिशत तक एक साथ निकाला जा सकेगा और बाकी रकम से एन्यूटी लेनी होगी. अगर कुल रकम 8 लाख रुपये से कम है. तो पूरा पैसा निकालने की भी परमिशन होगी.
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