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Train News: फर्स्ट AC कोच बना 'हनीमून सुइट', वीडियो वायरल होते ही TTE सस्पेंड, जानिए रेलवे के नियम

Train News: नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन का एक वीडियो वायरल होने के बाद ट्रेन में सजावट को लेकर रेलवे के नियम चर्चा में हैं. अगर आप भी ट्रेन में ऐसी सजावट कराने की सोच रहे हैं तो पहले नियम जान लें.

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  • अनाधिकृत सजावट या ज्वलनशील वस्तुएं रखने पर जेल-जुर्माना लगेगा।

Indian Railways Rule: ट्रेन से जुड़े कई वायरल वीडियो तो आपने जरूर देखें होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. इस वीडियो में एक ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच के एक केबिन को होटल के हनीमून रूम की तरह सजाया गया था. अब इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. अगर आप भी ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में इस तरह की सजावट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले रेलवे के कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये वीडियो महाराष्ट्र के बल्लारशाह से मुंबई जाने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस का बताया जा रहा है. इस ट्रेन के फर्स्ट AC कोच के एक केबिन को हनीमून सुइट की तरह सजाया गया. केबिन को रंग-बिरंगे गुब्बारे और फूलों से सजाया गया था. इतना ही नहीं, बल्कि केबिन में मोमबत्तियां भी जलाई गई थी. रेलवे के मुताबिक, मोमबत्तियों की वजह से ट्रेन में आग लगने का खतरा पैदा हो सकता था. हालांकि घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, रेलवे ने तुरंत ट्रेन में मौजूद TTE को सस्पेंड कर दिया.

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रेलवे नियमों के मुताबिक होगी कार्रवाई

  • अगर कोई कपल बिना परमिशन सजावट करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
  • बिना वैध अनुमति के सजावट करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
  • इसके साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटीई और कोच अटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
  • ट्रेन में किसी भी तरह का ज्वलनशील सामान का इस्तेमाल करना अपराध माना जाता है.

नियमों का उल्लंघन करने लगेगा जुर्माना

  • रेलवे के बिना परमिशन के किसी कोच में सजावट करना या बिना वैध अधिकार के ट्रेन में आना अपराध है.
  • ऐसा करने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है.
  • साथ ही 1 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
  • इसके अलावा ट्रेन में किसी भी तरह से आग जलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
  • दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल होगी.
  • साथ ही 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लिया जाएगा.

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शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

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