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अपनी कार पर जाट, गुर्जर, राजपूत या हिंदू लिखवा सकते हैं आप? जान लीजिए नियम

Rules For Writing On Vehicles: अगर कोई अपनी गाड़ी पर जातिसूचक शब्द लिखवाता है. तो फिर मुश्किल में पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके लिए नियम और क्या हो सकता है कोई जुर्माना?

Rules For Writing On Vehicles: जब आप बाहर सड़क पर जाते हैं. तो कई बार आपने सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग-अलग नाम लिखे देखे होंगे. जिसमें कुछ लोग नंबर प्लेट के ऊपर कोई निकनेम लिखवा लेते हैं. तो कोई जाति सूचक शब्द जिसमें जाट, गुर्जर, राजपूत जैसे शब्द लिखवा देते हैं. तो वहीं बहुत से लोग हिंदू या अलग तरह के धर्म से संबधित शब्द लिखवा लेते हैं.

लेकिन क्या ऐसा करना जायज है. आपको बता देें गाड़ी चलाने के लिए भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नियम तय किए गए हैं. इसमें गाड़ियों पर शब्द और नंबर प्लेट को लेकर के भी नियम बनाए गए हैं. अगर कोई इस तरह का शब्द लिखवाता है. तो फिर मुश्किल में पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके लिए नियम और क्या हो सकता है कोई जुर्माना?

गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखवाने पर जुर्माना

भारत सरकार के मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत इस बात की साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर या लेबल नहीं लग सकता. इसके अलावा वाहन पर कोई जातिसूचक शब्द जैसे जाट, गुर्जर, राजपूत, या हिंदू लिखा हुआ पाया जाता है. तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई हो सकती है.  ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान काट सकती है. इसके लिए आपको मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. 

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इन शब्दों पर लिखवाने पर भी कार्रवाई 

बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों के अलावा अलग तरह के शब्द भी लिखवा लेते हैं. जिनमें कई लोग आर्मी लिखवा लेते हैं, तो कई लोग पुलिस लिखवा लेते हैं, कुछ जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं वह विधायक जी, सांसद जी या अन्य तरह की अन्य तरह के राजनीतिक पदों के नाम लिखवा लेते हैं.

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ऐसा करने पर भी जुर्माना किया जा सकता है. तो वहीं आपको बता दें मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर के भी सख्त नियम तय किए गए हैं. कोई भी अगर नंबर प्लेट लगाते वक्त उन नियमों का उल्लंघन करता है. जैसे नंबर प्लेट का साइज नियमों के तहत नहीं होता. तो भी चालान किया जा सकता है. 

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