पर्स के साथ DL भी हो गया गुम? घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. लाइसेंस गुम हो जाने या चोरी होने पर आप घर बैठे ही डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानिए पूरा प्रोसेस.

अक्सर सफर के दौरान पर्स, मोबाइल और दूसरे जरूरी चीजों के खोने और चोरी होने का डर रहता है. ज्यादातर लोग अपने पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस भी रखते हैं. ऐसे में सोचिए किसी दिन आपका पर्स चोरी या गुम हो जाए और उसके साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी खो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में परेशान होने की बजाय आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
क्या हर कोई घर बैठे अप्लाई कर सकता है?
आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम घर बैठे हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कुछ सेवाओं के लिए अलग-अलग राज्यों के नियमों के मुताबिक RTO जाना पड़ सकता है. यानी हर राज्य में पूरी तरह ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलती है. ऑनलाइन DL अप्लाई करने के बाद भी लोगों को RTO जाना पड़ता है. लेकिन अगर आपके राज्य में ये सुविधा पूरी तरह घर बैठे उपलब्ध है तो आप इसे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हैं.
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— Transport Department, UP (@uptransportdept) August 25, 2026
ड्राइविंग लाइसेंस गुम होते ही करें ये काम
अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो या चोरी हो गया है तो बिना देरी किए आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज करवाएं. एफआईआर करवाने के कई फायदे हैं जैसे अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी गलत हाथों में लग गया और उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो एफआईआर होने पर आपको परेशानी नहीं होगी, वहीं डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में एफआईआर कॉपी जमा करनी पड़ती है.
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ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले Parivahan/Sarathi पोर्टल पर जाएं.
- इसके बाद अपना राज्य चुनें और Driving Licence Related Services में जाएं.
- फिर लाइसेंस का नंबर और DOB दर्ज करें और Duplicate DL पर क्लिक करें.
- सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.
- फिर तय फीस का भुगतान करें और आवेदन सबमिट कर दें.
- इसके बाद पोर्टल पर दिए गए आगे के निर्देशों को फॉलो करें.
जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानें
ध्यान दें, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी स्थिति के मुताबिक आपके दस्तावेज अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं. इनमें शामिल है.
- खराब या फटा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस
- एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो
- डुप्लीके लाइसेंस के लिए LLD फॉर्म
- ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर की गई FIR की कॉपी
बिना DL के गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर किसी कारण गुम या चोरी हो गया है तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी न चलाएं. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही नियमों के मुताबिक 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो जेल तक हो सकती है.
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