iPhone फटने से डिलीट हुईं वेडिंग एल्बम, शख्स को फिर करनी पड़ी 'शादी', मिला बड़ा मुआवजा
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक अजीबो- गरीब मामला सामने आया है. जहां पर एक शख्स का आईफोन ब्लास्ट हो गया, तो उसे दोबारा अपनी पत्नी के साथ शादी करना पड़ी. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

फोन ब्लास्ट होने के कई मामले सामने आते रहते हैं. लेकिन हाल ही में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स का iPhone ब्लास्ट हो गया. इतना ही नहीं बल्कि आईफोन के ब्लास्ट होने की वजह से उसे दोबारा से अपनी पत्नी से शादी करना पड़ी, आखिर क्यों?
दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां पर एक व्यक्ति का iPhone जेब में रखे- रखे फट गया. व्यक्ति का कहना है कि उसका मोबाइल बार- बार गर्म हो रहा था. इसके बाद अचानक से फट गया, जिससे उसके अंगूठे में चोट आई और मोबाइल में रखा सारा डाटा भी चला गया.
क्या है पूरा मामला?
अलीगढ़ के प्रेमराज सिंह ने 14 अगस्त 2020 को 29,500 रुपये में आईफोन खरीदा था. जो जुलाई 2023 में अचानक गर्म होने लगा. उन्होंने इसकी शिकायत की, लेकिन ये समस्या दूर नहीं हुआ. जिसके बाद 5 अगस्त 2023 को फोन फिर गर्म हुआ. इसके बाद उन्होंने मोबाइल बेचने वाली दुकान पर भी शिकायत की. शिकायतकर्ता का कहना है कि 12 अगस्त 2023 को सुबह करीब 8 बजे उनकी जेब में रखा फोन फट गया. इससे उनके अंगूठे में चोट आई. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.
क्यों करना पड़ी दोबारा शादी?
जेब में रखा मोबाइल जब फटा तो उसके साथ ही उसके अंदर का सारा डाटा भी चला गया. इस डाटा में ही उनका वेडिंग एल्बम भी थी, जो पूरा डिलीट हो गया. शादी की यादें खोने से पति-पत्नी को काफी दुख हुआ. इसके बाद उन्होंने दोबारा शादी का कार्यक्रम रखा और फिर से नए फोटो और वीडियो बनवाए.
उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
इस मामले की शिकायत जब उपभोक्ता आयोग में की गई, तब जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद मोबाइल को खराब माना और सेवा में कमी पाई. जिसके बाद आयोग ने Apple India और मोबाइल बेचने वाले को ग्राहक को राहत देने का आदेश दिया.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक कंपनी को शख्स को 29,500 रुपये का का फोन देना होगा. इसके अलावा इलाज के 36,139 रुपये, मुकदमें में लगे 5000 रुपये और 10% सालाना ब्याज की दर पर फोन की कीमत वापस करना होगी.
दोबार शादी के लिए नहीं मिले रुपये
शिकायतकर्ता ने दोबारा शादी का कार्यक्रम आयोजित करने और मानसिक परेशानी के लिए बड़ी रकम की मांग की थी. उनकी कुल मांग करीब 99.29 लाख रुपये थी. हालांकि उपभोक्ता आयोग ने दोबारा शादी के कार्यक्रम के लिए मांगी गई 51 लाख रुपये की रकम और मानसिक परेशानी के लिए मांगी गई बड़ी रकम को नामंजूर कर दिया. ऐसे में दोबारा शादी करने का खर्च शिकायतकर्ता को खुद ही उठाना पड़ा.
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