Train News: ट्रेन में कुत्ता ले जाना है? पहले जान लें रेलवे के नए नियम, वरना भरना पड़ेगा 6 गुना जुर्माना
Indian Railway: अगर आप अपने पालतू जानवर को ट्रेन में साथ ले जाना चाहते हैं तो पहले रेलवे के नियम जान लें, क्योंकि बिना सही बुकिंग और जरूरी दस्तावेजों के सफर करने पर 6 गुना तक जुर्माना लग सकता है.

- पालतू कुत्तों को फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास में ले जाएं।
- जानवर ले जाने के लिए कूपे/केबिन रिजर्वेशन और टीटीई अनुमति आवश्यक।
- जानवरों को लगेज वैन में भेजने की सुविधा उपलब्ध है।
- स्वास्थ्य, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व पहचान पत्र बुकिंग के लिए जरूरी।
Indian Railway Rule for Domestic Animal: ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन इसमें यात्रा करने के कुछ जरूरी नियम होते हैं. अगर आपके पास पालतू जानवर है और आप उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाने की सोच रहे हैं तो भारतीय रेलवे के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. क्योंकि अगर आप बिना किसी जानकारी के अपने पालतू जानवर को साथ ले जाते हैं तो इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है.
रेलवे प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना सही बुकिंग और जरूरी दस्तावेजों के पशु-पक्षियों को ट्रेन में ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में यात्री से 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपु मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के मुताबिक, रेलवे ने पशु-पक्षियों के परिवहन के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. इन नियमों का पालन करना सभी यात्रियों के लिए जरूरी है.
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फर्स्ट AC और फर्स्ट क्लास AC में ही ले जा सकते हैं कुत्ता
रेलवे के मुताबिक, पालतू कुत्तों को केवल AC या फर्स्ट क्लास में ही साथ ले जाया जा सकता है.
इसके लिए जरूरी शर्तें जानिए
- पूरा कूपे या केबिन रिजर्व होना चाहिए.
- साथ में यात्रा कर रहे यात्रियों की सहमति जरूरी है.
- TTE की अनुमति लेनी होगी.
पार्सल और ब्रेकवान की सुविधा
अगर आप जानवर को साथ नहीं ले जा सकते तो रेलवे पार्सल या ब्रेकवान यानी लगेज वैन की सुविधा देता है. यहां जानवर को गार्ड के पास बने डॉग बॉक्स में रखा जाता है और उसे सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है.
बुकिंग के लिए क्या करना होगा?
अगर आपको भी जानवर की बुकिंग करवानी है तो इसके लिए यात्रा से पहले स्टेशन के पार्सल ऑफिस में संपर्क करना होगा. वहां जानवर का वजन, निर्धारित फॉर्म और फीस जमा करनी होगी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे रसीद जारी करता है.
जरूरी दस्तावेज क्या है जानें
बुकिंग के लिए यात्री को ये दस्तावेज देने होंगे जैसे...
- पशु चिकित्सक के जारी हेल्थ सर्टिफिकेट
- वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
- मालिक का पहचान पत्र
बता दें कि फीस जानवर के वजन और दूरी के आधा पर तय होती है. इसके अलावा 2 प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज और 5 प्रतिशत GST अलग से देना होता है.
दूसरे पशुओं के लिए भी नियम
रेलवे ने बताया कि भेड़, बकरी, बछड़ा और सुअर जैसे जानवरों को सिर्फ लगेज वैन में ही बुक कराया जा सकता है. बिना बुकिंग पकड़े जाने पर 6 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा.
साइकिल और बाइक के लिए भी नियम
सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे सामानों को भी ब्रेकवान में बुक कराना जरूरी होता है. नियम तोड़ने पर न्यूनतम जुर्माना देना पड़ सकता है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले पालतू जानवर के लिए बुकिंग सही से करवाएं साथ ही सभी नियमों का पालन करें, ताकि आपको किसी तरह का जुर्माना न भरना पड़े.























