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वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे आप, जान लीजिए रेलवे का नया नियम

Railway Waiting Ticket Travelling Rules: अब आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकते गहैं. भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट को लेकर नियम बदलाव दिया है. चलिए आपको बताते हैं नए नियम.

Railway Waiting Ticket Travelling Rules: देश में रोज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा यात्री ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. इन सभी यात्रियों के लिए रोजाना कई हजार यात्री ट्रेनें भी चलाई जाती है. ट्रेन में यात्रा करने वाले ज्यादातर यात्री रिजर्वेशन कोच में ही सफर करते हैं. यात्रा पर जाने से पहले ही लोग अपना रिजर्वेशन करवा लेते हैं. लेकिन कई बार रिजर्वेशन करवाने पर टिकट कंफर्म नहीं मिलती और वेटिंग में चली जाती है. 

लेकिन ऐसा होने पर भी बहुत से यात्री वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में सफर करते हैं. अगर आप भी उन्हीं यात्रियों में से हैं. जो वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में सफर करते हैं. तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि भारतीय रेलवे ने इसे लेकर नियम बदलाव दिया है. चलिए आपको बताते हैं. क्या है रेलवे का वेटिंग टिकट पर सफर को लेकर नया नियम. 

स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट पर सफर नहीं

भारतीय रेलवे की ओर से हाल ही में नियमों में बदलाव किया गया है. आपको बता दें यह नियम वेटिंग टिकट पर यात्रा करने को लेकर है. पहले भारतीय रेलवे में यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में सफर कर लेते थे. हालांकि अब ऐसा नहीं होगा.

बता दें भारतीय रेलवे के तहत तय किए गए नए नियम के मुताबिक वेटिंग टिकट पर यात्री सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर पाएंगे. वेटिंग टिकट पर यात्री स्लीपर और एसी कोच समेत किसी भी आरक्षित कोच में सफर नहीं कर पाएंगे. ऐसा करने पर टीटीई की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा. जो कि अलग-अलग कोच के आधार पर अलग होगा. 

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इतना देना होगा जुर्माना

ट्रेन के रिजर्व कोच में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे ने 1 मई से नए नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों के मुताबिक अब कोई भी यात्री वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर पाएगा. ऐसा करने पर टीटीई की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई  पैसेंजर वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में सफर करता हुआ पाया जाता है.

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तो उसे 250 रुपये का फाइन देकर टिकट का किराया भी चुकाना होगा. इसके अलावा अगर कोई एसी कोच में पकड़ा जाता है. तो उसे 440 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. इसके साथ ही टिकट का किराया भी देना होगा. इसके अलावा टीटीई वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतार भी सकता है. 

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