आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ITR फाइल करने से पहले ऐसे कर लें चेक
बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. आज भी कई लोग पैन के आधार से लिंक न होने की वजह से इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं.

2024-25 फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी ITR फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. इसके अलावा जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. विभाग ने इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2025 बताई है. ऐसे में अगर आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड एक्टिव नहीं है या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपना आईटीआर नहीं भर पाएंगे. इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे अपने पेन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
दरअसल, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. आज भी कई लोग पैन के आधार से लिंक न होने की वजह से इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं, जबकि वो अपने पैन कार्ड की स्थिति घर बैठे चेक कर सकते हैं. कई बार आधार से पैन लिंक नहीं होता और आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है. आइए जानते हैं कैसे आप इसे आधार से लिंक कर सकते हैं और किस तरह से पैन कार्ड के स्टेटस का पता लगाया जा सकता है.
इस तरह से घर बैठे चेक करें PAN Card Status-
A- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
B- बाईं ओर "Quick Links" सेक्शन में "Verify PAN Status" पर क्लिक करें.
C- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा."Continue" पर क्लिक करें.
D- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे वेबसाइट पर दर्ज कर "Validate" पर क्लिक करें.
E- अगर आपका पैन एक्टिव है, तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा: "PAN is Active and details are as per PAN."
पैन आधार के स्टेटस को इस तरह करें चेक
1- इसके लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
2- यहां आपको आधार सर्विसेज का मैन्यू मिलेगा जिस पर क्लिक करें और Status पर क्लिक करें.
3- इसके बाद पैन नंबर डालना होगा और Captcha कोड फिल करना होगा.
4- इसके बाद पैन और आधार लिकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए Get Linking Status पर क्लिक करें.
5- इसके बाद आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं.
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पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस-
1- पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर सबसे पहले जाएं.
2- आगे Login Details दर्ज करें.
3- फिर Quick सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करें.
4- इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ के ऑप्शन को चुनना होगा.
5- आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां दर्ज कर दें.
6- आखिरी में 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों को आसानी से लिंक कर पाएंगे.
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