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ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस

Driving License Online Renewal Process: अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी खत्म हो गई है, तो परेशान न हों. अब आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं.

Driving License Online Renewal Process: भारत में रहने वाले लोगों के पास कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है. इन दस्तावेजों की जरूरत आए दिन आपको पड़ती रहती है. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी बेहद जरूरी है. ड्राइविंग लाइसेंस हर वाहन चालक के लिए जरूरी दस्तावेज है. इसके बिना गाड़ी चलाना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

लाइसेंस एक वैलिडिटी के साथ आता है लेकिन कई बार लोग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहते हैं. जो कि गैरकानूनी है. सरकार ने अब ऑनलाइन सुविधा के जरिए लाइसेंस रिन्यू करना बेहद आसान बना दिया है. यानी अब आपको लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता. घर बैठे कुछ मिनटों में आप अपने एक्सपायर हो चुके लाइसेंस को फिर से वैलिड करा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए क्या होगी प्रक्रिया और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे. 

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की ऑनलाइन प्रोसेस

अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करवाना चाहते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं. वहां Driving License Related Services सेक्शन में अपने राज्य सिलेक्ट करें. फिर Apply for DL Renewal ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे लाइसेंस नंबर,  डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल दर्ज करें. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. 

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जिनमें पुराने लाइसेंस की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर उम्र 40 से ज्यादा है और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. सारी जानकारी सही भरने के बाद फीस ऑनलाइन पेमेंट करें और सबमिट करें. सबमिट करने के बाद आवेदन नंबर जनरेट होगा. जिससे आप आगे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. कई राज्यों में वेरिफिकेशन के बाद नया लाइसेंस सीधे आपके घर भेज दिया जाता है.

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रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज

रिन्यूअल के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे कि पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A और हाल की फोटो. अगर आपका लाइसेंस 5 साल से ज्यादा समय पहले एक्सपायर हुआ है. तो दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है. आमतौर पर 30 दिन की ग्रेस पीरियड में रिन्यू करवाने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती. लेकिन इसके बाद देरी पर एक्सट्रा फीस देनी होती है. इसलिएलाइसेंस की वैलेडिटी खत्म होने से पहले ही रिन्यू करा लें.

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