वोटिंग से कितने दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, जान लें नियम
बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं. कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव दो चरणों में होंगे. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है जिसमें आयोग ने बताया है कि वोटिंग से 10 दिन पहले नाम जुड़वा सकते हैं.

बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. बिहार में चुनाव से 10 दिन पहले वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वोटर की उम्र कम से कम 18 साल हो इसके बाद फॉर्म 6 भरकर वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या फिर बूथ लेवल ऑफिसर से मिलकर भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.
6 और 11 नवंबर को होगी बिहार में वोटिंग
बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं तो वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी. आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो उसके फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक ही नाम जुड़वाए जा सकते हैं. हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में वोटर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. नामांकन की आखिरी तारीख निकलने के बाद मतदाता सूची पूरी तरह से फ्रीज कर दी जाती है. यानी इसके बाद कोई नया नाम जोड़ा, हटाया या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता है.
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटरों के लिए ऐप की भी जानकारी दी है. दरअसल, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने ECI NET से लोगों को जानकारी हासिल करने की सलाह दी है. इस ऐप में चुनाव की हर जानकारी उपलब्ध होगी. दरअसल, ECI NET ऐप भारत निर्वाचन आयोग का एक आधुनिक, एकीकृत मोबाइल ऐप है, जिसमें सभी प्रमुख मतदाता सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी. इस ऐप के जरिए नागरिक नया वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम में सुधार या बदलाव, मतदाता सूची में नाम की जांच और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से ले पाएंगे. इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.
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