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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन, छह बल्क वेस्ट जनरेटरों पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में कूड़ा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर छह बल्क वेस्ट जनरेटरों पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा प्राधिकरण ने भी को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी है.

ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में प्राधिकरण ने कूड़ा प्रबंधन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन न करने पर शहर के छह बल्क वेस्ट जनरेटरों पर कुल 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई.

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों और प्राधिकरण से जुड़ी फर्मों के परिसरों का औचक निरीक्षण किया. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 के अनुसार, जिन परिसरों का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक है या जहां प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा निकलता है, वहां कचरे का निस्तारण उसी परिसर में करना अनिवार्य है. इन नियमों का उद्देश्य कूड़े को खुले में फैलने से रोकना और वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण सुनिश्चित करना है.

टीम ने 6 परिसरों पर कार्रवाई कर लगाया आर्थिक दंड 

नियमों के अनुपालन की जांच के लिए एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया गया था. इस समिति में प्रधान महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक सहित कुल 15 अधिकारी शामिल थे. टीम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थित 19 बल्क वेस्ट जनरेटरों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान छह परिसरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद उन पर आर्थिक दंड लगाया गया.

राधा स्काई गार्डन पर लगा 8 लाख का जुर्माना

जुर्माना लगाए गए परिसरों में चेरी काउंटी पर 50 हजार रुपये, अजनारा ली गार्डन पर 2,01,600 रुपये, ला रेजीडेंसिया पर 8,06,400 रुपये, मेफेयर रेजीडेंसी पर 6,44,000 रुपये, वेदांतम रेडीकॉन पर 3,22,000 रुपये और राधा स्काई गार्डन पर 8,06,400 रुपये का जुर्माना शामिल है. इन सभी पर सूखे और गीले कचरे के पृथक्करण तथा वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था न होने के आरोप पाए गए.

भविष्य में नियमों का पूरी तरह किया जाए पालन- एसीईओ

एसीईओ ने संबंधित बल्क वेस्ट जनरेटरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए. सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कर परिसर में ही निस्तारित करना अनिवार्य होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से कार्रवाई में लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

प्राधिकरण ने शहर के सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान में सहयोग करें, कूड़ा इधर-उधर न फेंकें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 का पूरी ईमानदारी से पालन कर ग्रेटर नोएडा को साफ और हरित शहर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं.

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Input By : RAVINDER JAINT
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