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चुनाव आयोग का कड़ा फैसला, सीएम योगी और मायावती के चुनाव प्रचार पर रोक
आचार संहिता के उल्लंघन पर योगी आदित्यनाथ पर तीन दिन की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दो दिन की रोक लगा दी है। ये रोक कल यानी मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू होगी।
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नई दिल्ली,एबीपी गंगा। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मायावती के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। आचार संहिता के उल्लंघन पर योगी आदित्यनाथ पर तीन दिन की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दो दिन की रोक लगा दी है। ये कल यानी मंगलवार सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी।
दरअसल, बीएसपी प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य नेताओं की विवादास्पद बयानबाजियों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि मायावती के धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले बयान पर आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इस मामले में पहले ही बीएसपी सुप्रीमों से जवाब मांगा गया है। मायावती को 12 अप्रैल तक जवाब देना था लेकिन चुनाव आयोग को अभी उनका जवाब नहीं मिला है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि बताइये अब आप क्या करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि सांविधानिक निकाय ऐसे मामलों में नोटिस और उसके बाद एडवाइजरी जारी कर सकता है। इसके बाद भी यदि कोई नेता ऐसी बायानबाजी जारी रखता है तो उसके खिलाफ कानून के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके पास किसी नेता को अयोग्य ठहराने की शक्ति नहीं है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि वह हेट स्पीच और सांप्रदायिक बयानबाजियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में 'शक्तिहीन' और 'दंतहीन' है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग की शक्तियों का परीक्षण करेगा क्योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह मंगलवार को अदालत में मौजूद रहें। अब इस मामले मंगलवार को साढ़े 10 बजे सुनवाई होगी।ट्रेंडिंग न्यूज
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