बकाया भुगतान के 41 साल पुराने में केस में बलिया कोर्ट का आदेश, बीईओ कार्यालय होगा कुर्क
UP News: एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के तीन कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के मामले में अदालत ने बीईओ कार्यालय को कुर्क करने के आदेश बलिया की स्थानीय अदालत ने दिया है.

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के तीन कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के 41 साल पुराने आदेश का अनुपालन न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है. शासकीय अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है.
बेसिक शिक्षा विभाग के शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, दौलतपुर के तीन कर्मचारियों सच्चिदानंद, सौदागर यादव व राजनारायण राय को बकाया वेतन की राशि का भुगतान करने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गत 26 नवंबर 1984 को 12 लाख 39 हजार 342 रुपये और 55 पैसे के भुगतान का आदेश दिया था.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के गत 26 नवंबर 1984 के आदेश के अनुपालन में जब भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारियों की तरफ से अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) की अदालत में पारित डिक्री के कार्यान्वयन के लिए निष्पादन वाद संख्या 05 / 1996 सच्चिदानंद बनाम प्रबन्ध समिति आदि दाखिल किया गया.
न्यायालय ने गत एक अक्टूबर, 2005 को उक्त राशि को कुर्क करने का आदेश दिया. इसके बाद छह दिसंबर, 2024 को कार्यवाही के दौरान, अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बैंक खाते (खाता संख्या 2205) से लेनदेन पर भी रोक लगा दी.
'बीईओ कार्यालय कोर्ट को बार-बार कर रहा गुमराह'
सिंह ने बताया कि इस वर्ष तीन नवंबर को हुई नवीनतम सुनवाई के दौरान, अपर दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) संजय कुमार गौड़ ने पाया कि अदालत के अक्टूबर 2005 के आदेश के अनुपालन में अभी तक कोई राशि कुर्क नहीं की गई है. इसे ‘अत्यंत आपत्तिजनक’ बताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ‘‘अदालत को बार-बार गुमराह कर रहा है.’’
बीईओ कार्यालय कुर्क करने के आदेश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने ‘न्याय के हित में’ डिक्रीधारक के वकील द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और बीईओ के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया.
अदालत ने अमीन सुधीर कुमार सिंह को अनुपालन सुनिश्चित करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया और साथ ही आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए. मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर को तय की गई है.
कोर्ट के आदेश पर रिवीजन पिटीशन दायर करेगा विभाग
सरकारी वकील सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग अदालत के कुर्की आदेश पर रोक लगाने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर करेगा. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि अदालत के निर्देश का पालन करने की अनुमति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक से कई बार अनुरोध किया गया था. उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, आवश्यक अनुमोदन के अभाव में, अदालत के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया जा सका.’’
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Source: IOCL























