जाम के कारण परीक्षा छूटने पर परीक्षार्थी नहीं कर सकते परीक्षा की दोबारा मांग- इलाहाबाद हाईकोर्ट
UP News: परीक्षार्थी की जेईई मेन 2025 की परीक्षा 2 अप्रैल को जाम की वजह से छूट जाने के कारण परीक्षा की दोबारा कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अब इसपर कोर्ट का फैसला आया है.

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी परीक्षार्थी की परीक्षा जाम की वजह से छूट जाती है तो वह परीक्षा की दोबारा मांग नहीं कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है की जाम के कारण परीक्षार्थी अपने सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी परीक्षा छूट जाती है. इसी मामले में उम्मीदवारों इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
जेईई मेन 2025 की परीक्षा 2 अप्रैल को दूसरी शिफ्ट में 3 से 6 बजे के बीच परीक्षा होनी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना है जिस दिन उनकी परीक्षा थी उस दिन मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के कारण काफी लंबा जाम लग गया था. जिसकी वजह से परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई थी. जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने एटीएन से भी संपर्क किया लेकिन उन्हें परीक्षा दोबारा देने की अनुमति नहीं मिली. इसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिले.
क्या कहना है एटीन अधिवक्ताओं का?
एटीन के वकीलों का कहना है कि, जेईई परीक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षार्थियों परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है. किसी भी कारणवश जैसे कि ट्रैफिक, ट्रेन या बस लेट होने पर अगर आपकी परीक्षा छूट जाती है तो दोबारा परीक्षा की मांग नहीं की जा सकती.
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि, परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने कहा जेईई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए. शहर में ट्रैफिक जैसी समस्याओं को लेकर पहले से प्लान करे. इसी सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाम में फंसने के कारण परीक्षा को लेकर जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई थी, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. (सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट)
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