इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की दी बड़ी राहत, यति नरसिंहानंद से जुड़ा है मामला
Mohammed Zubair News: यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जो गाजियाबाद के कवि नगर थाने में दर्ज हुई.

UP News: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है. मोहम्मद जुबैर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया है, हाईकोर्ट ने कहा मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
बता दें कि यति नरसिंहानंद के अपमानजनक भाषण पर मोहम्मद ज़ुबैर ने एक्स पर पोस्ट किया था. इस पोस्ट को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को जुबैर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मोहम्मद ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द करने कि मांग की थी. यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा यह एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो गाजियाबाद के कवि नगर थाने में दर्ज हुई थी.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
मोहम्मद जुबैर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), 228 (झूठे साक्ष्य तैयार करना), 299 (धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए दंड) और 356(3) के तहत दर्ज किया गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 3 अक्टूबर 2024 को जुबैर ने नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की संपादित क्लिप अपलोड की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 मार्च को फैसला रखा था सुरक्षित
इस क्लिप में कथित तौर पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में भड़काऊ टिप्पणियां थी जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदायों से नरसिंहानंद के खिलाफ़ हिंसक प्रतिक्रियाएँ भड़काना था. फिर 3 मार्च 2025 को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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Source: IOCL





















