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Afzal Ansari: अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर फैसला आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

Ghazipur News: गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार 3 मई को सुनवाई करेगा. अफजाल अंसारी की तरफ से चार साल की सजा रद्द किये जाने की मांग की गई है.

Allahabad High Court: गाजीपुर के सांसद और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार (3 मई 2024) को सुनवाई होगी. अदालत ने सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. हाईकोर्ट तीनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा. अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील, राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील और कृष्णानंद परिवार की ओर से दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सजा बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से दाखिल गवर्नमेंट अपील के साथ अफजाल अंसारी की अर्जी सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. आज की सुनवाई के दौरान सबसे पहले अफजाल अंसारी का पक्ष रखा जाएगा. अफजाल अंसारी की तरफ वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय पक्ष अदालत में अपना पक्ष रखेंगे.

अफजाल अंसारी ने की सजा पर रोक लगाने मांग
इसके बाद यूपी सरकार और मौत के घाट उतारे गए भाजपा के पूर्व  विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी. यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और जे के उपाध्याय सरकार का पक्ष रखेंगे. जबकि कृष्णानंद राय की ओर से अधिवक्ता सुदिष्ट सिंह बहस करेंगे. अफजाल अंसारी ने गाजीपुर स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है. जिसमें गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर मांग की गई है.

जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढ़ाए जाने की अपील की गई है. आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या कांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था. जिसमें गाजीपुर की विशेष अदालत ने दोषी कर देते हुए अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है.

राज्य सरकार ने की सजा बढ़ाने की मांग
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी जिसके कारण संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील जल्द सुने जाने का आदेश दिया था. अब राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग में अपील दाखिल कर दी है. हाईकोर्ट ने अगर सजा बढ़ाई या फिर सजा को बरकरार रखा तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा सजा पाया हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. ऐसी स्थिति में अफजाल अंसारी  गाज़ीपुर सीट से अपनी बेटी नुसरत को चुनाव लड़ा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की अपील को 30 जून तक निस्तारित करने का आदेश दिया है.

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