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एक्ट्रेस Sonakshi Sinha को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गैर-जमानती वारंट पर आया ये फैसला

फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से राहत मिल गई है. उसके खिलाफ खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी हुआ था.

Moradabad News: फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से राहत मिल गई है. सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मुरादाबाद (Moradabad) में धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है. इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में हो रही है. 

पिछली तारीख पर मुकदमे के वादी प्रमोद शर्मा ने अदालत में सोनाक्षी सिन्हा के लगातार गैर-हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी करने का आग्रह किया था. जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में चली गई थी. जहां से उन्हें जुलाई तक के लिए अब राहत मिल गई है.

क्या है मामला?
मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले प्रमोद शर्मा इवेंट कंपनी चलाते हैं. फिल्मी हस्तियों और सेलिब्रिटीज को बुलाकर कार्यक्रम कराते रहते हैं. प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा से भी एक कार्यक्रम के लिए समय मांगा था. यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 को होना था. लेकिन आखिरी वक्त में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार ने आने से मना कर दिया था. जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी.

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5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
जिसके बाद मुरादाबाद के थाना कटघर में प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे की सुनवाई मुरादाबाद की अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है. सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ मुकदमे में हाजिर न होने के कारण गैर-जमानती वारंट अदालत ने जारी कर दिए थे. मुरादाबाद की अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है. लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने अदालत से जारी वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई के आखरी सप्ताह तक रोक लगा दी है. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी.

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