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Rajasthan News: कोटा में धारा 144 लागू, अनन्त चतुर्दशी, बारावफात पर सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उठाया ये कदम

Kota: आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, तेज धार वाले अस्त्र को लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकेंगे.

Kota News: कोटा में राजस्थान का सबसे बडा निकलने वाला अनंत चतुर्दशी जुलूस और अन्य पर्वों को देखते हुए धारा 144 लागाई गई है. इसके आदेश जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने जारी किए हैं. आदेश के तहत 26 सितम्बर की रात्रि 12 बजे से 25 अक्टूबर की प्रात 6 बजे तक के लिए धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू किए हैं. आदेश के अनुसार जिले में तेजा दशमी, डोल ग्यारस, रामदेव जयंती एवं अनन्त चतुर्दशी पर्व एवं बारावफात मनाए जाएंगे जिनके दौरान शहर में जुलूस एवं शोभायात्रा निकाली जाएंगी. इन अवसरों पर साम्प्रदयिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे कोटा जिले में  धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू की गई है. 

धारा 144 के तहत ये रहेंगे प्रतिबन्ध 
आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, तीर कमान एवं किसी भी प्रकार के तेज धार वाले अस्त्र को लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकेंगे. न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा एवं न ही अवैध वाहन का संचालन होगा. सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी. यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल सिविल पुलिस होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा.

सोशल मीडिया पर रहेगी प्रशासन की नजर  
आदेश के अनुसार जिले में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक एवं अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रयोग करेगा. विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में भी लेकर नही चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे. जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य आदान प्रदान नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने की किसी भी प्रकार की सम्भावना उत्पन्न हो. कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं अफवाह फैलाएगा एवं न ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा.

 निर्धारित मार्ग से ही निकलेंगे जुलूस, अन्य मार्गों से नहीं 
धार्मिक जुलूस निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर नहीं निकालेंगे. कोई भी व्यक्ति, संस्था या जनसमूह किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक व उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा. कोई भी केबल टीवी आपरेटर उसके द्वारा संचालित केबल टीवी पर ऐसा कोई विज्ञापन या कार्यक्रम या समाचार का प्रसारण नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की सम्भावना हो. जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे, लेख नहीं लिखेगा एवं ना ही इस प्रकार के कोई पर्चे छपवाएगा, वितरण नहीं करेगा.

मोडीफाईड डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यत्रों यथा लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजाएगा. मोडीफाईड डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा ऐसी सामग्री पम्फ्लेट, पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं किया जाएगा. जिससे कि किसी धर्म विशेष, सम्प्रदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचती हो. धार्मिक जुलूसों के मार्ग वाले मकानों की छतों पर कोई व्यक्ति रेत, पत्थर ईंट आदि ऐसी कोई सामग्री एकत्रित नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता हो.

जहां भी गणपति का विसर्जन होगा वहां प्रशासन उपलब्ध कराएगा नाव
कोई भी व्यक्ति चम्बल की दोनों नहरों, किशोर सागर तालाब या अन्य जलाशयों में मृत पशुओं का वेस्ट नहीं डालेगा. धार्मिक आयोजनों एवं अन्य अवसरों पर मानव जीवन की सुरक्षार्थ जलाशयों, नदियों, नहरों व तालाबों मे प्रशिक्षित तैराकों एवं गोताखोरों के अलावा स्नान एव अन्य किसी उद्देश्य से व्यक्तियों का जोखिमपूर्ण प्रवेश निषेध रहेगा. धार्मिक आयोजनो के दौरान विसर्जन की कार्यवाही प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई नावों के माध्यम से प्रशिक्षित कार्मिकों के द्वारा ही सम्पादित की जाएगी. प्राईवेट नावों एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विसर्जन किया जाना वर्जित रहेगा. धार्मिक आयोजनों के दौरान मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने वाले विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थो का उपयोग पूर्णत: निषेध रहेगा. उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश कानून एवं व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों व पुलिस कार्मिकों पर लागू नहीं होगा.

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