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Rajasthan Phone Tapping Case: फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी को मिली ये राहत, पढ़ें पूरी खबर

Phone Tapping Case: बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी को राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है.

बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी को राहत मिली है. ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर अब 9 मई तक रोक लागू रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है. इससे पहले 12 नवंबर 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

राजस्थान कांग्रेस में बगावत के दौरान फोन टैपिंग का मामला

राजस्थान कांग्रेस में 2020 के दौरान गहलोत और पायलट गुट के बीच कलह बढ़ने से अस्थिरता का दौर चल रहा था. उस दौरान कुछ लोगों की फोन टैपिंग हुई थी. ऑडियो से खुलासा होने के बाद एसओजी में मामला भी दर्ज हुआ था. दावा किया गया था कि पायलट खेमे के कांग्रेसी नेता भंवर लाल शर्मा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.  कुछ समय बाद राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की दखल के बाद गहलोत और पायलट खेमें में सुलह हुई. उसी दौरान दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत फोन टैपिंग की शिकायत की गई थी. मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. 

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ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिका में लोकेश शर्मा ने आशंका जताई थी कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले 12 नवंबर को लोकेश शर्मा को पेश होने का नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी की जा सकती है. लोकेश शर्मा ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए जयपुर से बाहर नहीं जाने की बात कही. अपराध शाखा की नोटिस के मद्देनजर लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि जब तक कोर्ट का आदेश है तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी. 

दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम गहलोत के ओएसडी को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने पर रोक को 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया था. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले साल 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी. साल 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट कैंप की बगावत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी आया था.

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करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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