महाराष्ट्र में डांस बार पर देवेंद्र फडणवीस सरकार की सख्ती! विधानसभा में नया बिल पेश
Maharashtra News: नए बिल के मुताबिक, होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूजिक की अनुमति अब पुलिस कानून के तहत नहीं, बल्कि 2016 के डांस बार कानून के तहत मिलेगी.

महाराष्ट्र में डांस बारों पर सरकार सख्त नजर आ रही है. देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पेश किया है, ताकि डांस बार चलाने वाले लोग कानून का गलत फायदा न उठा सकें. अभी कई बार और होटल ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक का लाइसेंस लेकर डांस बार चलाते हैं. उन्हें यह लाइसेंस महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाद में वहां नियमों के खिलाफ डांस भी कराया जाता है.
अब सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है. नए बिल के मुताबिक, होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूजिक की अनुमति अब पुलिस कानून के तहत नहीं, बल्कि 2016 के डांस बार कानून के तहत मिलेगी.
पंकज भोयर ने विधानसभा में बिल किया पेश
मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में इससे संबंधित बिल पेश किया है. इसके तहत होटलों, रेस्टोरेंट और बार में लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस और ऑर्केस्ट्रा के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को 'महाराष्ट्र पुलिस एक्ट' से बाहर करने का प्रस्ताव है.
कुछ लोग कानून की खामी का फायदा उठाकर डांस बार चला रहे- CM
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि कुछ लोग इस कानूनी खामी का फायदा उठाकर डांस बार चला रहे हैं और सरकार इस रास्ते को बंद करेगी. सरकार का कहना है कि बार मालिकों ने 2016 के कानून से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया था. वे पुलिस एक्ट के तहत ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस लेते थे और उनका इस्तेमाल डांस परफॉर्मेंस के लिए करते थे.
कानून का गलत इस्तेमाल रोकना सरकार का मकसद
अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस बार नहीं चलाया जा सकेगा. ऐसे सभी बार और होटल को 2016 के डांस बार कानून के सख्त नियमों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का पालन करना होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद कानून का गलत इस्तेमाल रोकना और डांस बारों पर सख्ती से नियंत्रण रखना है.
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