'हमारा मजाक अक्सर उड़ाया जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता', बॉम्बे HC की Jolly LLB 3 पर बड़ी टिप्पणी
Jolly LLB 3: बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका में मांग की गई थी कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए. याचिका में दलील दी गई कि यह फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है.

Jolly LLB 3 फिल्म के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत भरी खबर आई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आने वाली फिल्म Jolly LLB 3 की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाती है. लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 'चिंता मत कीजिए, हमारा मज़ाक अक्सर उड़ाया जाता है. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.' यह फिल्म देशभर के सिनेमाघरों में 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.
फिल्म में कौन कौन कलाकार?
Jolly LLB 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी ने अभिनय किया है.
यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज़
इस फिल्म का ट्रेलर सात दिनों पहले आया था और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ यूट्यूब पर मिल चुके हैं.
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच के सामने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ये न्याय का मजाक है.
न्यायाधीशों को 'मामू' कहकर संबोधित किया गया- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने कहा कि फिल्म और गाना न केवल वकीलों का बल्कि न्यायाधीशों का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि एक दृश्य में न्यायाधीशों को 'मामू' कहकर संबोधित किया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी याचिका
फिल्म निर्माताओं ने पीठ को बताया कि फिल्म के खिलाफ इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
'भाई वकील है' गाने को हटाने की भी मांग
एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस की तरफ से वकील चंद्रकांत गायकवाड़ के माध्यम से दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और 'भाई वकील है' गाने को हटाने की मांग की गई थी. दावा किया गया कि यह कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है.
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