MP News: ग्वालियर में खतरनाक ‘कार्बाइड गन’ पर बैन! क्या है वजह, कैसे बन रही थी ये जानलेवा डिवाइस?
Gwalior News: ग्वालियर में दीपावली के दौरान कार्बाइड गन से हुए हादसों के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है. कलेक्टर रुचिका चौहान ने इसके निर्माण, बिक्री व उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दीपावली के दौरान कार्बाइड गन से जुड़े हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने इस पर बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत “कार्बाइड गन” के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
यह आदेश आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा.
दीपावली पर बढ़े हादसे, 16 लोग घायल
गौरतलब है कि दीपोत्सव के दौरान अब तक ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में कुल 16 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों का कहना है कि कई मामलों में मरीज सीधे निजी अस्पतालों में इलाज कराने चले जाते हैं, जिससे वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है. जयारोग्य चिकित्सालय समूह में इस समय करीब आधा दर्जन मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. बढ़ती घटनाओं के बाद गजराराजा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और नेत्र विभाग के प्रभारी डॉ. डी.के. शाक्य ने जिला प्रशासन से कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी.
कलेक्टर ने खुद पकड़ी थी 'कार्बाइड गन'
जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर को कलेक्टर रुचिका चौहान ने शहर भ्रमण के दौरान खुद एक “कार्बाइड गन” जब्त की थी. इसके गुण-दोषों की जांच के बाद दीपावली से पहले ही उन्होंने पटाखों के निर्माण और वितरण से संबंधित दिशा-निर्देश (SOP) जारी किए थे. बावजूद इसके, त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन से जुड़े वीडियो वायरल हुए, जिससे यह साबित हुआ कि लोग अब भी इसका उपयोग कर रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया.
कार्बाइड गैस से गंभीर नुकसान की चेतावनी
कलेक्टर चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि कार्बाइड और पानी के मिश्रण से बनने वाली एसिटिलीन गैस आँखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद घातक है. प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्बाइड गन से आंखों की रोशनी जाने के मामले सामने आए हैं. भविष्य में विवाह समारोहों या अन्य आयोजनों में इसके उपयोग की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है.
साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को कार्बाइड गन के निर्माण या उपयोग की जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 0751-7049101029, 0751-2363636 या 0751-2445333 पर इसकी सूचना दें. पुलिस अधीक्षक ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
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