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MCD Standing Committee Election: एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, BJP पार्षद ने मेयर शैली ओबेरॉय पर लगाया ये आरोप
MCD Standing Committee Election News: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले पर सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
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MCD Standing Committee Members Election: दिल्ली एमसीडी में बीजेपी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जारी तकरार एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) पहुंच गया है. बीजेपी पार्षद शरद कपूर (Sharad Kapoor) ने शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव (Standing Committee election) को लेकर याचिका दाखिल की. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव (Justice Purushendra Kumar Kaurav) ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
याचिकाकर्ता बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने मेयर शैली ओबेरॉय पर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इनके वकील कीर्ति उप्पल ने कोर्ट में दलील दी कि मेयर ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान मोबाइल फोन और पेन के इस्तेमाल की अनुमति देकर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन किया. लिहाजा, 22 फरवरी के चुनावों को शून्य घोषित किया जाए.
'सोशल मीडिया शेयर हो रहे हैं मतपत्र'
अपनी याचिका में कपूर ने कहा कि महापौर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया. उन्होंने कहा है कि 22 फरवरी को आयोजित चुनावी कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति देकर जनादेश के साथ धोखा किया गया. याचिकाकर्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से संबंधित कई सदस्यों ने पूरी चुनावी प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया. उन्होंने अपने-अपने वोट डालने से पहले अपने वोटों (बैलट पेपर) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन किया.
उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा है कि आप के पार्षदों के इस कृत्य के खिलाफ बीजेपी के पार्षदों की आपत्ति के बावजूद मेयर ने वोटिंग जारी रखने के आदेश दिए. इसकी वजह से सदन में टकराव की स्थिति पैदा हुई. लिहाजा, कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा. उन्होंने बताया है कि मैंने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस गैरकानूनी और मनमाने कृत्य के खिलाफ मुखर होकर विरोध किया था.
मेयर ने नए सिरे से चुनाव के दिए आदेश
गौरतलब है कि 22 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के लिए मतदान के दौरान 46 वोट डाले जा चुके थे. लेकिन, इस बीच मतदान के दौरान मोबाइल और पेन के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी की ओर से विरोध के बाद मतदान को टाल दिया गया था. इसके साथ ही बीजेपी पुराने मतों को शून्य घोषित कर फिर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ी थी. लिहाजा, गतिरोध को टालने के लिए मेयर ने बीजेपी के पार्षदों की मांगों को मानते हुए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नए सिरे कराने के आदेश दिए थे.
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