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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को निचली अदालत ने नहीं दी जमानत, अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम

Manish Sisodia Bail News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत देने से इनकार कर दिया है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे.

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case)में निचली अदालत से जमानत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया. जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) जाएंगे. सिसोदिया 9 मार्च से ईडी (ED) की गिरफ्त में हैं.

इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी मुहैया कराए. सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि सीबीआई ने मामले में अधूरी जांच दायर की थी, अदालत से उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत देने का आग्रह किया.

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा ये सवाल

वकील ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सीबीआई कह रही है कि मेरे संबंध में और जांच की आवश्यकता है/लंबित है. इसलिए, हम वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं." अदालत ने तब सीबीआई से सवाल किया कि उसने यह क्यों नहीं कहा कि सिसोदिया से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है. अदालत ने पूछा, आप कहते हैं कि आपने (निर्धारित समय में) पूरक आरोपपत्र दायर किया है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है. आपने यह क्यों नहीं बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया जाता है.

25 अप्रैल को चार्जशीट हुई थी दायर

सीबीआई ने 25 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी. अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि सिसोदिया को यह निर्धारित करने के लिए चार्जशीट की एक प्रति की आवश्यकता है कि क्या उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है. हालांकि, यह देखते हुए कि चार्जशीट की एक प्रति प्रदान करने का उपयुक्त समय नहीं था, न्यायाधीश ने सीबीआई को सिसोदिया को चार्जशीट की एक ई-कॉपी देने का निर्देश दिया.

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