HC ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से मौत का मामला
करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से दो लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है.

करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से 2 लोगों की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत अन्य संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने विशाल मेगामार्ट के CCTV प्रिजर्व करने का निर्देश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. याचिका में नगर निगम, अग्निशमन सेवा, पुलिस विभाग और अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है.
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया
करोलबाग में बने विशाल मेगा मार्ट में आग की घटना को लेकर दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों की भूमिका की जांच की मांग की है.
याचिका में नगर निगम, फायर सर्विस, पुलिस विभाग और अन्य जिम्मेदार विभागों के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है. जिन्होंने कथित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और घनी आबादी वाले इलाके में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए विशाल मेगा मार्ट को एनओसी/लाइसेंस जारी किया.
कोर्ट ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के वैध NOC के जांच की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह जांच कराने की मांग की है कि क्या विशाल मेगा मार्ट और उसके आसपास चल रहे अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वैध एनओसी/लाइसेंस के साथ चल रहे रहे हैं या नहीं. साथ ही यह पता लगाया जाए कि कौन-कौन से व्यावसायिक सेटअप बिना आवश्यक अनुमति के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं. अदालत में इस मामले को गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया गया है और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है.
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