Delhi: कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 को-ऑनर को दिल्ली HC से राहत, बढ़ी अंतरिम जमानत
Delhi High Court: कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार को-ऑनर की याचिका पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने चार को-ऑनर की अंतिरम जमानत अवधि 21 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया.

Old Rajendra Nagar Accident: दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत से जुड़े बेसमेंट के चार को-ऑनर की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. अंतरिम जमानत को 21 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि अंतरिम जमानत के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक 5 करोड़ रुपये जमा करने वाली शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है.
आपको बता दें कि बेसमेंट के को-ऑनर परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चारों को-ऑनर की अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया. वहीं, राव आईएएस कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की अंतरिम ज़मानत की शर्त पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई है. निचली अदालत ने राव आईएस कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक ढाई करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था.
चार को-ऑनर की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश
जुलाई 2024 में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी. राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन की जान चली गयी थी. हादसे के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. सिविल सेवा के अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जताई. इंसाफ की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी किया गया था. प्रदर्शनकारी मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने की मांग कर रहे थे. बवाल बढ़ने के बाद मामला हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया था. हाई कोर्ट ने आपराधिक लापरवाही मानते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी.
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Source: IOCL





















