पटना नीट छात्रा मौत मामला: जमानत याचिका पर सुनवाई आज, पॉक्सो एक्ट पर CBI को देना होगा जवाब
Patna News in Hindi: पटना में नीट छात्रा मौत मामले में शंभु हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत पर आज सुनवाई होगी. कोर्ट ने CBI से पूछा है कि गंभीर मामले में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया.

पटना के नीट छात्रा मौत मामले में शंभु हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. वह पटना के बेउर जेल में बंद है. नीट छात्रा इसी हॉस्टल में रहती थी. 14 जनवरी को PMCH की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि यौन हिंसा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. प्राइवेट पार्ट पर चोट का जिक्र था. इससे पहले 28 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी. उस दौरान उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. आगे की सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय की गई.
पॉक्सो एक्ट न लगाने का बताना होगा कारण
मामले की जांच CBI कर रही है. परिजन रेप और हत्या का आरोप लगा रहे हैं. शनिवार को कोर्ट ने CBI से सवाल पूछा था कि जब मामला गंभीर है तो पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? CBI ने 12 फरवरी को हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था. आज CBI को जवाब देना पड़ सकता है कि पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया.
शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने SIT से पूछा कि अब तक की जांच में मनीष रंजन के खिलाफ क्या सबूत जुटाए गए हैं? क्या अब भी उसकी जांच के लिए जरूरत है? मनीष पर आरोप क्या है? इसके खिलाफ सबूत क्या हैं? अगर केवल अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, तो स्पष्ट बताएं कि हिरासत क्यों जरूरी है?
SIT ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं. इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जांच CBI कर रही है.
पप्पू यादव लगा चुके हैं ये आरोप
बता दें, मनीष रंजन की गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था. इसे लेकर परिजनों ने सवाल खड़े किए थे कि उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? सीधे जेल क्यों भेजा गया? परिजनों को इस पर शक है कि घटना में संलिप्तता है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा चुके हैं.
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