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Bihar Lockdown Restrictions: बिहार में लॉकडाउन के दौरान क्या रहेंगी पाबंदियां? नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

Bihar Complete Lockdown Restrictions Full Guidelines: सीएम नीतीश के एलान के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल समेत अन्य अधिकारियों ने पीसी कर लॉकडाउन के संबंध में लिए गए निर्णय पर विस्तृत जानकारी दी. 

पटना: कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में कल से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का एलान कर दिया है. हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीएम नीतीश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ की गई बैठक में ये फैसला लिया है. सीएम नीतीश के एलान के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह और प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने संयुक्त पीसी की. पीसी के दौरान उन्होंने लॉकडाउन के संबंध में लिए गए निर्णय पर विस्तृत जानकारी दी. 

पीसी के दौरान दी गई जानकारी इस प्रकार है- 

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय पहले की ही तरह काम करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा.

2. अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण और वितरण इकाईयां सरकारी और निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पहले की ही तरह काम करेंगे. 

 

3. वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि बैंकिंग, बीमा और ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक और विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि और इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों,  पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा और भण्डारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री और फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिकी सहित)/ मांस मछली / दूध/पी.डी.एस. की दुकानें सुबह 7.00 बजे से 11.00 बजे सुबह तक सामान बेच सकेंगे. अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं.

4. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. सभी के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. हालांकि, पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान और अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों और अनुमान्य सेवाओं से संबंधित लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन और स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन,  अनुमान्य कामों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है. सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्त्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों और अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के परिचालन की अनुमति होगी.

6. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी. रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा. राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. 

7. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन,  खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक औए धार्मिक आयोजन, समारोह प्रतिबंधित होंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी और निजी पर रोक रहेगी. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार/ श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.

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