भरत तिवारी एनकाउंटर: STF जवान गिरफ्तार, हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप
Bharat Tiwari Encounter Case: मामले में पुलिस ने आरोपी STF के जवान को गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों ने जवान पर हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप लगाया था.

बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने STF के आरोपी जवान अक्षय को आरा से गिरफ्तार कर लिया है. भरत तिवारी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हथियार डालने के बावजूद आरोपी जवान ने भरत पर गोली चलाई थी. बता दें कि 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था. भरत तिवारी का पुलिस के सामने हथियार डालने का वीडियो सामने आया था. इसके बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया गया.
आरा SP राज ने जानकारी दी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शामिल पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की पहचान अक्षय के तौर पर हुई है. यह ऑपरेशन आरा पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने मिलकर चलाया था. आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और जांच जारी है.
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17 जून को घर से लेकर आई थी पुलिस
बीते 17 जून की सुबह डीएसपी और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी और भरत तिवारी को अपने साथ लेकर जवईनिया बाढ़ विस्थापितों के लिए आवंटित जमीन वाले इलाके में गई थी. भरत तिवारी की मां आशा देवी ने दावा किया था कि भरत तिवारी उस क्षेत्र की समस्याओं को लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से उठा रहा था.
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद भरत तिवारी ने पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा दिया और फिर उस पर गोलियां चला दीं.
भरत तिवारी की मां ने लगाया था ये आरोप
मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि उनके पुत्र को पांच गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौत हो गई. आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया था कि भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी को भी शाहपुर पुलिस ने दो दिनों तक थाने में बंद रखा था. पुलिस ने मां के आवेदन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
बताया गया कि इस मामले की जांच इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सौंपी गई थी. उल्लेखनीय है कि एनकाउंटर के बाद शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत पांच पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था.
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