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नौकरी छूटने के तुरंत बाद निकाल सकते हैं पीएफ से इतना पैसा, बदल गया है नियम
PF Rules: EPFO ने नया नियम लागू किया है जिसमें नौकरी छूटने पर तुरंत पीएफ पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं. जबकि बाकी रकम एक तय वक्त बाद ही निकाल सकते हैं.
देश में जितने भी नौकरीपेशा लोग हैं. उनमें से लगभग सभी के पास पीएफ अकाउंट होता है. हर महीने सैलरी का एक हिस्सा इसी खाते में जमा होता है, ताकि भविष्य के लिए बचत बनी रहे. अब EPFO ने पीएफ निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
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अगर आपकी नौकरी छूट जाती है. तो आप तुरंत अपने पीएफ के पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे. इसके लिए आपको कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा. आपको बता दें अब नौकरी छूटने के बाद आप 75% हिस्सा ही निकाल सकते हैं.
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पहले आपको नौकरी छोड़ने के बाद पैसे निकालने के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब आप आज नौकरी छोड़ते हैं. तो कल पैसे निकाल सकेंगे. हालांकि आप सिर्फ 75% हिस्सा ही निकाल सकेंगे.
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आपको पूरे पैसे निकालने की परमिशन नहीं होगी. पूरे 100% पैसा आप तभी निकाल पाएंगे जब आप एक साल तक बेरोजगार रहें हों. यानी आपको नौकरी छोड़ने के बाद एक साल तक इंतजार करना होगा पूरे पैसे निकालने के लिए.
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पहले आप एक साथ पूरा पैसा निकाल सकते थे. लेकिन इसके लिए नौकरी जाने के दो महीने बाद का इंतजार जरूरी था. लेकिन अब यह लिमिट बदल दी गई है. इसका मकसद यह है कि लोग बार-बार पीएफ निकालकर अपनी सर्विस में गैप न करें.
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अब EPFO ने एक नया मिनिमम बैलेंस रूल भी लागू किया है. इसके तहत हर सदस्य को अपने खाते में कम से कम 25% रकम हमेशा रखनी होगी. यानी अब कोई भी अपना पीएफ अकाउंट पूरी तरह खाली नहीं कर सकेगा. यह नियम कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है.
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EPFO के आंकड़े बताते हैं कि करीब आधे कर्मचारियों के पास फाइनल सेटलमेंट के समय 20000 रुपये से भी कम बचते हैं. इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग नौकरी बदलते ही पीएफ निकाल लेते हैं. वहीं करीब 75% पेंशन क्लेम सिर्फ 4 साल के अंदर ही कर दिए जाते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 11:59 AM (IST)
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