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31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक
PAN Card Aadhaar Link: अगर 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं किया गया. तो पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसके बाद टैक्स रिफंड, बैंक, निवेश और लोन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं. ऐसे करें लिंक.
साल खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बेहद जरूरी काम भी अपनी आखिरी डेडलाइन पर पहुंच गया है. अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो यह खबर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.
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31 दिसंबर के बाद आपना पैन इनएक्टिव हो सकता है. जिससे रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक जाएंगे. सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला. पैन और आधार को लिंक करना इसलिए जरूरी किया गया है.
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अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया. तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा. पैन नंबर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी और रिफंड बनता है तो वह भी अटक सकता है.
Published at : 30 Dec 2025 04:35 PM (IST)
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