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क्या ट्रैफिक पुलिस के पास होता है गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार? जानें जवाब
Motar Vehicle Act Rules: सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त कोई ट्रैफिक के नियम तोड़ता है. तो ट्रैफिक पुलिस चालान करती है लकेिन क्या ट्रैफिक पुलिस को कार या बाइक में से चाबी निकालने का भी अधिकार होता है?
भारत में सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है.
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अगर कोई इन नियमों का उल्लघंन करता है. तो फिर ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान काटती है. और उन पर जुर्माना करती है.
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लेकिन कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को रोकने के लिए उनकी कार या बाइक से चाबी निकाल लेती है.
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ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को अधिकार होता है. कार या बाइक में से चाबी निकालने का.
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तो आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत ट्रैफिक पुलिस के पास कार या बाइक की चाबी निकालने का अधिकार नहीं होता है. अगर कोई ट्रैफिक पुलिस अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है.
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आप चाहें तो चाबी निकालने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मी की वीडियो बना सकते हैं. जो कि सबूत के तौर पर बाद में आप अदालत में दाखिल कर सकते हैं.
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अगर आपकी शिकयत सही होती है तो फिर उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन इस बीच आपको यह ध्यान रखना है कि आप उस पुलिस कर्मी से बहसबाजी ना करें. अगर पुलिस कर्मी दस्तावेज दिखाने को कहे तो दिखा दें.
Published at : 29 Jun 2024 09:27 AM (IST)
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