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घर बनाने के लिए चाहिए पैसे? EPFO ने मुश्किल कर दी आसान, अब PF खाते से निकाल सकते हैं इतना पैसा
EPFO Rules Changed: अब घर खरीदना के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा PF अकाउंट से निकाला जा सकता है. जानें अब पीएफ खाताधारक अपने पीएफ खाते से कितने रुपये तक निकाल सकता है?
भारत में जितने भी नौकरी पैसा लोग हैं लगभग सभी के पीएफ खाते होते हैं. जिसमें सैलरी का एक हिस्सा हर महीने PF यानी प्रोविडेंट फंड में जमा होता है. यह पैसा आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है. जिसमें आपके अलावा आपकी कंपनी भी योगदान देती है.
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पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है. यह खता एक तरह से बचत खाते के तौर पर भी काम करता है. इसमें जमा होने वाली राशि को आप अलग-अलग कामों के लिए जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल भी सकते हैं.
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अगर आपकी जिंदगी में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है. या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसै चाहिए होते हैं. या फिर आपको घर बनवाना होता है. तो फिर आप इसके लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकत हैं. अब EPFO ने इसके लिए नियम बदल के पीएफ खाताधारकों को काफी सुविधा दे दी है.
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घर खरीदना, बनाना या डाउनपेमेंट और EMI भरने जैसी ज़रूरतों के लिए पीएफ फंड का 90 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है. पहले इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी. लेकिन अब सिर्फ 3 साल के बाद ही ये पैसा निकाला जा सकता है.
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घर खरीदना, बनाना या डाउनपेमेंट और EMI भरने जैसी ज़रूरतों के लिए पीएफ फंड का 90 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है. पहले इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी. लेकिन अब सिर्फ 3 साल के बाद ही ये पैसा निकाला जा सकता है.
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लेकिन इसमें एक जरूरी शर्त है. आपके बता दें पीएफ एडवांस विदड्रॉल ऑप्शन का इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं. यानी अच्छे से सोच-समझकर फैसला करना जरूरी है. इसके अलावा EPFO की ओर से दो और बदलाव किए हैं. जिनमें इमरजेंसी के हालात में अब एक लाख रुपये तक का एडवांस तुरंत निकाला जा सकता है.
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इससे मेडिकल या पर्सनल इमरजेंसी जैसे हालातों में पैसा हासिल करना आसान हो जाएगा. तो इसके अलावा EPFO ने ये भी कहा है कि जल्द ही UPI और ATM से भी PF फंड निकाल सकेंगे. जिससे प्रोसेस और तेज़ होगा.
Published at : 29 Jul 2025 12:11 PM (IST)
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