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शराब पीने के लिए किन शहरों में लेना होता है लाइसेंस? जानें क्या होता है प्रोसेस
Liquor License Rules: शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर. शराब पीने से पहले उसके लिए लेना होगा लाइसेंस. जानें किन शहरों में जरूरी होता है लाइसेंस. और इसके लिए क्या होती है प्रक्रिया.
भारत में रोजाना तकरीबन 5 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है. यह आंकड़ा बताता है कि कि देश में शराब के कितने शौकीन हैं. चाहे पार्टी हो या त्योहार, शराब कई जगहों पर एक अहम हिस्सा बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शहरों में शराब पीने के लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है.
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हर राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है. लेकिन कुछ खास शहरों और राज्यों में शराब पर बेहद सख्त नियम लागू हैं. यहां शराब पीने से पहले परमिट लेना जरूरी होता है. बिना लाइसेंस शराब का सेवन करना कानूनन जुर्म माना जाता है. ऐसे में अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं. तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है.
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आपको बता दें महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, और नासिक जैसे शहरों में शराब पीने के लिए ड्रिंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है. सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके ये परमिट लिया जा सकता है. होटल या बार में भी शराब पीने वालों को यह परमिट दिखाना होता है.
Published at : 19 Jun 2025 12:41 PM (IST)
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