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ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो कैसे मिलेगा 25000 का क्लेम? जान लें अप्लाई करने का तरीका
मोबाइल ऐप्स, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लोग मिनटों में पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड यानी डिजिटल धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं.
आज के डिजिटल जमाने में बैंकिंग और पैसे ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है. मोबाइल ऐप्स, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लोग मिनटों में पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड यानी डिजिटल धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ गए हैं. कई बार लोग फर्जी कॉल, लिंक या स्कैम के शिकार होकर अपने अकाउंट से पैसे खो देते हैं. ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐसे लोगों को राहत देने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है. इसके तहत छोटे अमाउंट के डिजिटल फ्रॉड में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा.
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अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है. सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें. इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं. नए नियमों के अनुसार, शिकायत फ्रॉड के 5 दिनों के अंदर दर्ज करनी जरूरी है. समय पर शिकायत करने पर ही मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होती है.
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शिकायत करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी है कि वह 5 कैलेंडर दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करें. बैंक आपको नुकसान की राशि का 85 प्रतिशत तक का मुआवजा देगा. बैंक भुगतान के बाद रिजर्व बैंक से रिइम्बर्समेंट का दावा कर सकता है.
Published at : 12 Mar 2026 05:39 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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