'मोबाइल नंबर जारी रखने के लिए उसे तुरंत आधार से लिंक करें' अब आपको ऐसे मैसेज नहीं मिलेंगे. अब मोबाइल कंपनी आपको बताएगी कि इसके लिए आपके पास 6 फरवरी तक का समय है. ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
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बैंकों को भी ऐसा ही आदेश कोर्ट ने दिया है, बैंक अब खातों को आधार से लिंक करने का मैसेज भेजते वक़्त ये बताएंगे कि इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.
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केन्द्र सरकार ने कई सुविधाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. इसलिए आधार का 12 डिजिट का अंक बेहद जरूरी हो गया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं जो हम आपको बता रहे हैं.
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अगर आपका आधार कभी खो गया तो ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे? देखें आगे की स्लाइड्स में
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आप 1947 पर डायल कर के अपने नजदीकी आधार केन्द्र के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं.
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हाल ही में युआईडीएआई ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि आधार खो जाने की स्थिती में चिंता करने की कोई बात नहीं है. वीडियो एक ऑडियो विजुअल की शक्ल में है जिसमें बताया गया है कि आधार खो जाने की स्थिति में नया आधार बनवाने की जरुरत नहीं है.
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बैंक में खाता खुलवाने में लेकर एलपीजी के सिलेंडर के लिए नया कनेक्शन लेने में, इंश्योरेंस खरीदने में, नया सिम कार्ड लेने में और पैन कार्ड बनवाने से लेकर सरकारी सब्सिडी लेने तक में आधार कार्ड की जरुरत पड़ती है.
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आपको सिर्फ नजदीकी आधार केन्द्र पर जा कर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी और अपना नाम, पता दे कर आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको पुराना वाला आधार मिल जाएगा.
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अगर ज़रूरी हुआ तो बैंक खातों को आधार से लिंक करने की मियाद 31 मार्च तक भी बढ़ाई जा सकती है.