वहीं सलमान और अन्य कलाकारों ने नाम, पिता का नाम, आयु, आवासीय पता और जाति जैसे सावालों के जवाब भी दिए. धर्म के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा, "मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों हूं. मैं भारतीय भी हूं." अभियोजन पक्ष के लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा, "सुरक्षा कारणों से मैं शिकार के लिए जा ही नहीं सकता था, खासतौर पर शाम या रात को."
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और 'हम साथ-साथ हैं' में उनके सह-कलाकार सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू ने शुक्रवार को जोधपुर की अदालत में 18 वर्ष पुराने काला हिरण मामले में खुद को निर्दोष बताया. सभी कलाकार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत में अपना बयान दर्ज करने पहुंचे. सीजीएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इससे पहले 25 जनवरी को बॉलीवुड हस्तियों को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन सलमान और सैफ सहित सभी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और अदालत में नहीं पहुंचे. आगे जानें
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इसके बाद अदालत ने मामला शुक्रवार तक टाल दिया था. सभी कलाकारों के खिलाफ यह मामला 1998 के बाद से लंबित है. अदालत में शुक्रवार को सलमान से 65 सवाल पूछे गए. ये सवाल अभियोजन पक्ष के गवाहों के लगाए गए आरोपों से थे.
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सलमान अवैध हथियारों को रखने और उनका इस्तेमाल करने के भी आरोपी थे, लेकिन हाल ही में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
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उल्लेखनीय है कि 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1-2 अक्टूबर, 1998 की आधी रात जोधपुर के निकट कनकनी गांव में सलमान ने दो काले हिरण का शिकार किया था. शिकार के समय बाकी के कलाकार भी उनके साथ थे.
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सलमान और सैफ अदालत में लगभग आधा घंटा और एक घंटा रुके. वहीं अभिनेत्रियों को अदालत में लगभग दो घंटे रुकना पड़ा.