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‘ढाई साल की बच्ची है, कोई चल संपत्ति नहीं जो...’, नाबालिग की कस्टडी पर बोला सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता को ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह बच्ची को परेशानी होगी और कोर्ट बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर फैसला सुनाया
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर, 2024) को कहा कि अदालतें बच्चे को चल संपत्ति नहीं मान सकतीं और उन पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव पर विचार किए बिना बच्चे की कस्टडी ट्रांसफर नहीं कर सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट एक ढाई साल की बच्ची की कस्टडी को लेकर सुनवाई कर रहा था, जो अभी अपने ननिहाल में है और उसके पिता और दादा-दादी से नहीं मिली. ऐसे में ददिहाल साइड में बच्ची की तुरंत कस्टडी से कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि इससे उसको दिक्कत होगी क्योंकि वह कभी उनसे मिली नहीं. कोर्ट ने ऐसे मामलों में बच्चों की मानसिकता पर पड़ने वाले प्रभाव को हाईलाइट करते हुए अहम टिप्पणी की की कोर्ट इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता.
Published at : 07 Sep 2024 12:48 PM (IST)
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