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Railway Rules: रेलवे के इन नियमों के बारे में जरूर रखें जानकारी, सफर के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी

भारतीय रेल (PC: Unsplash)

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Indian Railway Rules: रेलवे को भारत (Indian Railway) की जीवनी कहा जाता है. हर दिन लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन में सफर करते हैं. ऐसे में रेलवे के कुछ नियम सभी यात्रियों को पता होने चाहिए, जिससे सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. तो चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में.
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अगर आपकी ट्रेन छूठ जाती है तो TTE अगले दो स्टेशन तक उस सीट को किसी भी यात्री को अलॉट को नहीं कर सकता है. इसके बाद वह किसी अन्य यात्री को खाली सीट अलॉट कर सकता है. अलगे दो स्टेशन तक आपके पास उस सीट का अधिकार होता है. तीसरे स्टेशन से वह अधिकार खत्म हो जाता है.
अगर आपकी ट्रेन छूठ जाती है तो TTE अगले दो स्टेशन तक उस सीट को किसी भी यात्री को अलॉट को नहीं कर सकता है. इसके बाद वह किसी अन्य यात्री को खाली सीट अलॉट कर सकता है. अलगे दो स्टेशन तक आपके पास उस सीट का अधिकार होता है. तीसरे स्टेशन से वह अधिकार खत्म हो जाता है.
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अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप ऐसी स्थिती में रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको Ticket Deposit Receipt फाइल करना पड़ेगा. उसके बाद अपने टिकट किराऐ का 50 प्रतिशत तक आपको रिफंड कर दिया जाएगा.
अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप ऐसी स्थिती में रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको Ticket Deposit Receipt फाइल करना पड़ेगा. उसके बाद अपने टिकट किराऐ का 50 प्रतिशत तक आपको रिफंड कर दिया जाएगा.
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आप ट्रेन में अपने साथ कोई चिड़िया ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे लगेज वैन में रखना होगा. आप इसे यात्रियों के डिब्बे में नहीं ले जा सकते हैं. वहीं उस चिड़िया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके मालिक की ही होगी. इसे लगेज वैन में रखने से पहले आपको एक फार्म भरना होगा. इसके बाद ही आप इसे ट्रेन में ले जा सकते हैं.
आप ट्रेन में अपने साथ कोई चिड़िया ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे लगेज वैन में रखना होगा. आप इसे यात्रियों के डिब्बे में नहीं ले जा सकते हैं. वहीं उस चिड़िया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके मालिक की ही होगी. इसे लगेज वैन में रखने से पहले आपको एक फार्म भरना होगा. इसके बाद ही आप इसे ट्रेन में ले जा सकते हैं.
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ट्रेन में मिडिल बर्थ में भी सोने का एक तय नियम है. इसके अनुसार आप रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ खोल कर सो सकते हैं. इसके बाद आपको बर्थ नीचे करनी होगी ताकि बाकी यात्री बैठकर यात्रा कर सकें.
ट्रेन में मिडिल बर्थ में भी सोने का एक तय नियम है. इसके अनुसार आप रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ खोल कर सो सकते हैं. इसके बाद आपको बर्थ नीचे करनी होगी ताकि बाकी यात्री बैठकर यात्रा कर सकें.
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ट्रेन के Pantry Car या IRCTC में खाना बेचने वाले लोग आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं. ऐसा करने पर आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 1800111321 पर शिकायत कर सकते हैं. ऐसे लोगों का लाइसेंस तक कैंसल किया जा सकता है.
ट्रेन के Pantry Car या IRCTC में खाना बेचने वाले लोग आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं. ऐसा करने पर आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 1800111321 पर शिकायत कर सकते हैं. ऐसे लोगों का लाइसेंस तक कैंसल किया जा सकता है.
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कई बार टिकट ना मिलने पर आप किसी और स्टेशन से टिकट ले सकते हैं लेकिन, Boarding स्टेशन वही होना चाहिए, जिससे आपको चढ़ना है. आपसे यात्रा का शुल्क वहां से ही वसूला जाएगा जहां से आपका टिकट बना है. लेकिन, आपको इससे confirm टिकट मिल जाता है. इसके साथ ही अगर आपकी ट्रेन निर्धारित स्टेशन से पहले रुक जाती है तो आपको ऐसी हालत में रिफंड मिल जाएगा. इसके साथ ही यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा का साधन भी दिया जाता है.
कई बार टिकट ना मिलने पर आप किसी और स्टेशन से टिकट ले सकते हैं लेकिन, Boarding स्टेशन वही होना चाहिए, जिससे आपको चढ़ना है. आपसे यात्रा का शुल्क वहां से ही वसूला जाएगा जहां से आपका टिकट बना है. लेकिन, आपको इससे confirm टिकट मिल जाता है. इसके साथ ही अगर आपकी ट्रेन निर्धारित स्टेशन से पहले रुक जाती है तो आपको ऐसी हालत में रिफंड मिल जाएगा. इसके साथ ही यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा का साधन भी दिया जाता है.
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इस नियम के बारे में बहुत कम यात्रियों को पता होता है कि रात 10 बजे के बाद टिकट एग्जामिनर (TTE) किसी यात्री को परेशान नहीं कर सकता है. वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही यात्रियों का टिकट चेक करना होगा. यात्रियों के सोने के बाद उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है.
इस नियम के बारे में बहुत कम यात्रियों को पता होता है कि रात 10 बजे के बाद टिकट एग्जामिनर (TTE) किसी यात्री को परेशान नहीं कर सकता है. वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही यात्रियों का टिकट चेक करना होगा. यात्रियों के सोने के बाद उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है.

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