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देश के इस राज्य में जेल को कहां जाता है सुधार गृह, जानिए इसके पीछे की वजह
दुनिया के अधिकांश देशों में कैदियों के लिए जेल बने हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एक राज्य में जेल को सुधार गृह कहां जाता है. जानिए कौनसा है ये राज्य.
कोर्ट जब किसी कैदी को सजा सुनाती है, तो उसे जेल में सजा काटने के लिए भेजा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस राज्य में जेल को सुधार गृह कहा जाता है?
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देश में किसी भी आरोपी को जब कोर्ट सजा सुनाती है, तो उसे जेल में सजा काटने के लिए भेजा जाता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जेलों का नाम सुधारगृह कर दिया है.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर 'सुधार गृह' किया था. वर्तमान समय में जेल में बंद कैदियों के संबंध में 1894 का जेल अधिनियम और 1900 का कैदी अधिनियम प्रभावी है.सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1894 के कारागार अधिनियम का उद्देश्य हिरासत में अपराधियों पर अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना है. लेकिन हमें सुधार और पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
Published at : 25 Mar 2024 12:17 PM (IST)
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