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केबिन या चेक-इन बैग, फ्लाइट में कहां और कितनी रख सकते हैं शराब? जानें DGCA के नियम
DGCA Alcohol Rules: फ्लाइट में शराब ले जाना गलत नहीं, गलत है नियमों की अनदेखी करना. सही मात्रा, सही बैग और सही पैकिंग में शराब लेकर जाना, यही सुरक्षित हवाई सफर का मंत्र है.
एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटर से लेकर सिक्योरिटी गेट तक अक्सर एक सवाल यात्रियों को परेशान करता है कि क्या बैग में रखी शराब परेशानी बन जाएगी? सोशल मीडिया पर आधी-अधूरी जानकारी के बीच कई लोग या तो जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं या फिर नियम तोड़ बैठते हैं. खासकर त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में यह कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है. लेकिन DGCA के नियम बिल्कुल साफ हैं, बस उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है.
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भारत में हवाई यात्रा के दौरान शराब ले जाने को लेकर भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोग केबिन बैग और चेक-इन बैग के नियमों को एक ही मान लेते हैं. कई यात्रियों को लगता है कि शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि हकीकत यह है कि सही मात्रा और सही पैकिंग के साथ शराब ले जाना पूरी तरह वैध है.
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DGCA ने सुरक्षा और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं. अगर बात केबिन बैग यानी हैंड बैगेज की करें, तो यहां नियम सबसे सख्त हैं. भारत में किसी भी यात्री को अपने साथ 100 मिलीलीटर से ज्यादा शराब केबिन बैग में ले जाने की अनुमति नहीं है.
Published at : 26 Dec 2025 06:59 AM (IST)
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