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Income Tax Rules: कैश ट्रांजैक्शन के नियम हुए सख्त, 20 लाख रुपये से ज्यादा नगद जमा निकासी पर देना होगा PAN - AADHAR

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Cash Deposits Rules: बिना पैन नंबर और आधार के कैश ट्रांजैक्शन करने के नियम को सरकार ने और सख्त बना दिया है. बगैर पैन और आधार के फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन करने को लेकर सरकार नए नियम बना दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा असर बिना पैन और आधार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वालों पर पड़ेगा.
Cash Deposits Rules: बिना पैन नंबर और आधार के कैश ट्रांजैक्शन करने के नियम को सरकार ने और सख्त बना दिया है. बगैर पैन और आधार के फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन करने को लेकर सरकार नए नियम बना दिए हैं, जिसका सबसे बड़ा असर बिना पैन और आधार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वालों पर पड़ेगा.
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नए नियमों के मुताबिक एक फाइनैंशियल ईयर में किसी बैंक या पोस्टऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक नगद जमा या निकासी करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा. 
नए नियमों के मुताबिक एक फाइनैंशियल ईयर में किसी बैंक या पोस्टऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक नगद जमा या निकासी करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा. 
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दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम जारी किए हैं जिसका नोटिफिकेशन 10 मई 2022 को जारी किया गया है.
दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम जारी किए हैं जिसका नोटिफिकेशन 10 मई 2022 को जारी किया गया है.
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नए नियम के मुताबिक इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाने पर पैन आधार देना जरुरी होगा. जिसमें  एक वित्त वर्ष में बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा लोगों के खाते में 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट्स  करने पर पैन आधार देना जरुरी होगा.
नए नियम के मुताबिक इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाने पर पैन आधार देना जरुरी होगा. जिसमें  एक वित्त वर्ष में बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा लोगों के खाते में 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट्स  करने पर पैन आधार देना जरुरी होगा.
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इसके अलावा एक फाइनैंशियल ईयर में एक या उससे ज्यादा बैंक खाते या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश निकालने पर पैन और आधार देना जरुरी होगा. और अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक के पास या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है तो उसे पैन और आधार नवंबर देना जरुरी होगा.  
इसके अलावा एक फाइनैंशियल ईयर में एक या उससे ज्यादा बैंक खाते या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश निकालने पर पैन और आधार देना जरुरी होगा. और अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक के पास या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है तो उसे पैन और आधार नवंबर देना जरुरी होगा.  
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दरअसल इस कदम के जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है जो भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और ना वे आयकर रिटर्न भी नहीं भरते है. ऐसे ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर पर इनकम टैक्स विभाग आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा सकेगा. 
दरअसल इस कदम के जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है जो भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और ना वे आयकर रिटर्न भी नहीं भरते है. ऐसे ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर पर इनकम टैक्स विभाग आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा सकेगा. 

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