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ITR Refund: अब तक नहीं मिला आईटीआर रिफंड? जानिए कितने दिन और करना होगा इंतजार
ITR refund: बिना पेनाल्टी के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है. आईटी विभाग के आंकड़ों के अनुसार डेडलाइन तक कुल 6.5 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया है.
आईटीआर रिफंड स्टेटस
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ITR refund for FY 2022-23: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कई लोगों को रिफंड के पैसे प्राप्त भी हो गई है, लेकिन कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है.
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ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही है. अगर आप भी इस सवाल का जवाब पाना चाहते हैं तो हम आपको इसके पीछे का कारण बता रहे हैं.
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सबसे पहले जान लें कि जिन लोगों ने अपनी टैक्स देनदारी से ज्यादा टीडीएस या टैक्स जमा किया है उन सभी लोगों को इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त होगा.
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ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न केवल उन लोगों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया है. बिना ई-वेरिफिकेशन के आईटीआर को पूरा नहीं माना जाएगा.
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इसके साथ ही बैंक खाते के Pre-validation पूरा करना भी आवश्यक है. बिना इसके आपको रिफंड प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. ध्यान रखें बैंक खाते में नाम पैन नंबर से जरूर मैच करना चाहिए.
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इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद टैक्सपेयर को 4 से 5 हफ्ते में रिफंड के पैसे प्राप्त हो जाएंगे.
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अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो इनकम टैक्स विभाग के मेल को चेक करें. इसके साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस भी देख सकते हैं.
Published at : 19 Aug 2023 04:08 PM (IST)
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