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Maryam Nawaz Sharif: 'इमरान खान को अभी भी लाडला माना जा रहा है', सजा न मिलने पर मरियम नवाज शरीफ का तंज

Maryam Nawaz Sharif: मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि संविधान को खत्म करने के बावजूद इमरान खान को बिना किसी सजा के घर जाने दिया गया. संविधान को तोड़ने की कोशिश करने वाले को सजा क्यों नहीं?

Maryam Nawaz Sharif Over Imran Khan Case: पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है. यहां की  मौजूदा सरकार और PTI चीफ इमरान खान के बीच पिछले कई महीनों से तनातनी चल रही है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है. 

मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए पूछा कि संविधान को रद्द करने में शामिल होने के बावजूद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सजा क्यों नहीं दी. उन्होंने रविवार (26 फरवरी) को लाहौर में पार्टी की वकीलों की शाखा से बात करते हुए ये मुद्दा उठाया.

मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान बार-बार अदालतों पर हमला करने के बावजूद किसी महत्वपूर्ण कानूनी परिणाम का सामना नहीं किया है, जबकि PML-N सुप्रीमो नवाज शरीफ को पनामा लीक जैसे फर्जी मामलों में दोषी ठहराया गया था. उसने कहा कि इमरान खान को पसंदीदा माना जा रहा था, जबकि अन्य के साथ गलत व्यवहार किया गया था.

'कानून रौंदने वाले को 5 मिनट में जमानत'
मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान को अभी भी लाडला माना जा रहा है, लेकिन दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया गया. इमरान खान की राजनीति उनके सुविधा पहुंचाने वालों के इर्द-गिर्द घूमती है. उनके सबूत अभी भी न्यायपालिका में मौजूद हैं. एक आदमी पाकिस्तान के कानून को रौंदता है, लेकिन पांच मिनट में जमानत मिल जाती है.

उन्होंने अब न्यायिक प्रतिष्ठान की खोज कर ली है. मरियम नवाज ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी पर दुबई में तोशखाना तोहफे बेचने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के हाथ में दाग नहीं लगे हैं तो उन्हें अदालत में आरोपों का जवाब देना चाहिए. 

कई बार संविधान को खत्म किया
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मरियम ने जोर देकर कहा कि संविधान को खत्म करने के बावजूद इमरान खान को बिना किसी सजा के घर जाने दिया गया. संविधान को तोड़ने का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को दंडित क्यों नहीं किया जाता है? उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए था.

इमरान खान ने जमानत मांगी
24 मार्च को लाहौर हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद में उनके खिलाफ दर्ज पांच मामलों में इमरान खान की जमानत को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया था, जिनमें दो बर्बरता के लिए भी शामिल हैं. पूर्व प्रधानमंत्री को 17 मार्च को पांच मामलों में जमानत दी गई थी जब उन्होंने कुल 9 मामलों में सुरक्षात्मक जमानत हासिल की थी.

सुनवाई के दौरान खान के वकील ने जजों से कहा कि PTI अध्यक्ष इस्लामाबाद जाने के लिए जमानत मांग रहे हैं, जहां उनके खिलाफ कई राजनीतिक मामले दर्ज किए गए हैं. न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख और न्यायमूर्ति अनवर हुसैन की दो सदस्यीय पीठ ने इमरान की याचिका पर सुनवाई की और जमानत 27 मार्च तक बढ़ा दी.

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