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धनंजय सिंह को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुरक्षा वापस लेने के केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की सुरक्षा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की सुरक्षा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.

अदालत के इस फैसले से बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर धनंजय सिंह को केंद्र की तरफ से मुहैया कराई गई सुरक्षा को वापस ले लिया था. केंद्र सरकार ने यह कदम एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया था. पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि धनंजय सिंह की ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है.

अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश की. कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा मामले में धनंजय सिंह के क्रियाकलापों एवं उनकी संलिप्तता एसआईटी ने जांच कर रिपोर्ट पेश की.

कोर्ट ने रिपोर्ट का परीक्षण करने बाद मामले को गम्भीर माना और सरकार से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर याची के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकती है. जौनपुर के प्रह्लाद गुप्ता ने एक याचिका दाखिल कर धनंजय सिंह को मिली सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी. एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद याचिका निस्तारित कर दी गई थी. धनंजय सिंह ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है.

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